भिलाई। दुर्ग जिले के जामुल थाना क्षेत्र में स्व सहायता समूह में निवेश कराने के बाद महिला सदस्यों के नाम पर लोन निकलवाकर रकम हड़पने वाली महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपिया द्वारा महिलाओं को स्व सहायता समूह में निवेश कर लाभ कमाने का लालच देकर मुद्रा लोन एवं पर्सनल लोन निकलवाए गए। लोन की रकम स्वयं प्राप्त कर उपयोग करने तथा हितग्राहियों के बैंक दस्तावेज अपने पास रख लिए। इस मामले में महिला सदस्यों की शिकायत के बाद पुलिस ने एक्शन लिया।
इस मामले में त्रिवेणी साहू, निवासी कुरूद द्वारा थाना जामुल में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि ग्राम कुरूद निवासी विद्या साहू द्वारा महिलाओं को स्व सहायता समूह में निवेश कर लाभ कमाने का लालच दिया गया। आरोपिया द्वारा महिलाओं से मुद्रा लोन एवं पर्सनल लोन निकलवाकर लोन की रकम स्वयं प्राप्त कर उपयोग किया गया। हितग्राहियों के एटीएम कार्ड एवं बैंक पासबुक अपने पास रख लिए। विद्या साहू ने 15 लाख रुपए की धोखाधड़ी महिला सदस्यों से की गई।
शिकायत पर थाना जामुल में धारा 318(4) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए को आरोपिया हिरासत में लिया गया। पूछताछ एवं प्रकरण में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर आरोपिया द्वारा महिलाओं से लोन निकलवाकर रकम स्वयं प्राप्त कर खर्च करना बताया गया। आरोपिया के कब्जे से संबंधित दस्तावेज एवं कार्ड जब्त किए गए। उक्त कार्यवाही में थाना जामुल में पदस्थ पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। प्रकरण की विवेचना में शिकायत के तथ्यों का परीक्षण, आरोपिया की पतासाजी, घेराबंदी एवं आवश्यक दस्तावेजों की जप्ती की कार्रवाई की गई।




