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CG News : किरणमयी नायक को मिली हाईकोर्ट से राहत, बनी रहेंगी महिला आयोग की अध्यक्ष

By Mohan Rao
Published: December 21, 2023
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किरणमयी नायक
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बिलासपुर/रायपुर। छत्तीसगढ़ में सरकार बदलने के बाद आयोग, निगम व मंडलों में इस्तीफे का दौर शुरू हो गया है। इस बीच सरकार के एक आदेश के बाद महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक को हाईकोर्ट का रुख करना पड़ा था। छत्तीसगढ़ महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक को हाईकोर्ट से फौरी राहत मिली है। किरणमयी नायक फिलहाल महिला आयोग की अध्यक्ष पद पर बनी रहेंगी। मामले की अगली सुनवाई 10 जनवरी को होगी।

बता दें छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने एक पत्र जारी कर सभी निगम, मंडल और आयोग के अध्यक्ष को तत्काल पद से मुक्त करने का आदेश जारी किया था। आदेश के बाद निगम व मंडलों में इस्तीफे का दौर शुरू हो गया था। इस बीच महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट में याचिका पर सुनवाई हुई और किरणमयी नायक को राहत मिल गई है।

दरअसल महिला आयोग की अध्यक्ष का कार्यकाल तीन साल का होता है और छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन के बाद किरणमयी नायक को महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। उन्होंने अपना एक कार्यकाल पूरा कर लिया। इसके बाद जुलाई 2023 में ही उनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया था। लिहाजा इसी आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश को महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी थी, जिस पर आज सुनवाई करते हुए जस्टिस एएनके चंद्रवंशी के सिंगल बेंच ने किरणमयी नायक को फौरी राहत दी है और अगली सुनवाई तक किसी भी कार्रवाई पर रोक लगा दिया है। इस स्थिति में फिलहाल किरणमयी नायक छग राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष के पद पर बनी रहेंगी। मामले की अगली सुनवाई 10 जनवरी को होगी।

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