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Big News : रावल मल जैन हत्याकांड में हत्यारे बेटे को हाईकोर्ट से राहत, फांसी की सजा आजीवन कारावास में बदली

By Mohan Rao Published December 2, 2023
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कोर्ट में पेशी के दौरान आरोपी संदीप जैन - फाइल फोटो
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भिलाई। दुर्ग शहर के बहु चर्चित रावलमल जैन हत्याकांड में फांसी की सजा पाए हत्यारे बेटे को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने दुर्ग कोर्ट से मिले फांसी की सजा को उम्रकैद में बदल दिया है। साथ ही इस मामले में पांच-पांच साल की सजा पाने वाले दो अन्य आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया गया है।

बता दें दुर्ग के कारोबारी रावलमल जैन मनि व उसकी पत्नी सुरजा बाई की 1 जनवरी 2018 को हत्या कर दी गई थी। हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका बेटा संदीप जैन निकला। संदीप ने पिता की हत्या करने के लिए एक देसी पिस्टल और कारतूस खरीदा था। देसी पिस्टल और कारतूस कालीबाड़ी दुर्ग निवासी भगत सिंह गुरूदत्ता (47) और गुरूनानक नगर दुर्ग निवासी शैलेंद्र सागर (47) ने बेचा था। यह मामला उस समय छत्तीसगढ़ का काफी हाई प्रोफाइल और सबसे चर्चित था।

पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद चार्जशीट दाखिल किया। लंबी सुनवाई के बाद इस मामले में दुर्ग कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाया। दुर्ग कोर्ट ने इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी संदीप जैन को फांसी की सजा सुनाई। वहीं सह आरोपी शैलेंद्र और गुरु दत्ता को 5-5 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। दुर्ग कोर्ट से फांसी की सजा मिलने के बाद संदीप जैन की ओर से उसके वकील ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने एक दिसंबर को मुख्य अभियुक्त संदीप जैन की फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया है। वहीं सह अभियुक्त शैलेंद्र और गुरु दत्ता को दोष मुक्त कर दिया है।

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