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CG News : बिरनपुर में आगजनी करने वाले सभी आरोपी बरी, नहीं मिले गवाह तो कोर्ट ने किया दोषमुक्त

By Mohan Rao
Published: October 8, 2023
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बिरनपुर आगजनी की फाइल फोटो
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बेमेतरा। जिले के के साजा थाना क्षेत्र स्थित ग्राम बिरनपुर में 10 अप्रैल 2023 को हुई आगजनी के मामले में पकड़े गए सभी आठ आरोपियों को जिला कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया है। आरोपियों के खिलाफ कोर्ट को सही गवाह नहीं मिला और संदेह का भी लाभ इन्हें मिल गया। गवाहों के आभाव में कोर्ट ने सभी को दोषमुक्त कर दिया। यही नहीं गलत विवेचना के लिए कोर्ट ने तत्कालीन एसपी इंदिरा कल्याण एलिसेला (आईपीएस), एएसपी पंकज पटेल व एएसआई भानूप्रताप पटेल के खिलाफ जांच करने डीजीपी व दुर्ग आईजी को निर्देश दिए है।

बता दें बिरनपुर में 8 अप्रैल 2023 को भुवनेश्वर साहू पिता ईश्वर साहू की हत्या गांव के नवाब खान समेत अन्य लोगों द्वारा कर दी गई थी। हत्या के विरोध में 10 अप्रैल को विश्व हिंद परिषद, बजरंग दल समेत भाजपा द्वारा छत्तीसगढ़ बंद बुलाया गया था। इसी बंद के दौरान गांव में हजारों की संख्या में लोग एकत्र हो गए थे। गांव के खातून बी के मकान में अज्ञात लोगों द्वारा आग लगा दिया गया। खातून बी का पूरा मकान जलकर राख हो गया था। इसी दिन ही गांव में पिता-पुत्र के शव भी मिले थे। इधर खातूब बी के मकान में आगजनी के मामले में ग्राम कोटवार प्रकाशदास मानिकपुरी की शिकायत पर पुलिस ने कुल आठ लोगों को आरोपी बनाया था।

इस मामले में पुलिस ने प्रदीप रजक पिता अनुज रजक (21), दिनेश रजक पिता जनक रजक (23), दुर्गेश पिता होरी लाल वर्मा (19), अजय रजक पिता कृष्णा रजत (27) व प्रवीण कुमार साहू पिता काशीराम साहू (27) सभी निवासी ग्राम पेंडरवानी, जिला खैरागढ़, संदीप उर्फ संतोष साहू पिता पारस राम साहू (20) निवासी ग्राम राम्हेपुर थाना सहसपुर लोहारा जिला कबीरधाम, मनीष उर्फ दुर्गश धुर्वे पिता फेरहाराम धुर्वे (21) व शिवा पिता रतन मंडावी (22) निवासी ग्राम चिलगुड़ा, जिला खैरागढ़ को आईपीसी की धारा 147, 148, 149 व 436 के तहत अप्रैल माह में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।  

इसके बाद से ही इस प्रकरण में सुनवाई प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा की कोर्ट में चल रही थी। इस मामले में कोर्ट में चली सुनवाई के दौरान ग्राम बिरनपुर के कोटवार प्रकाशदास मानिकपुरी ने पहचानने से इंकार कर दिया। इसके अलावा विवेचना में कई प्रकार की लापरवाही भी बरती गई। केवल वीडियो फुटेज, मोबाइल लोकेशन समेत अन्य आधार पर आरोपी बनाया गया। इस मामले में कोर्ट ने 31 पेज में फैसला दिया है। फैसला आने तक सभी अभियुक्त जेल में ही रहे। अब यह सभी इस मामले में दोषमुक्त हो गए हैं।

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