राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में दिव्यांग युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मनरेगा का लाभ दिलाने के लिए पर बदमाश ने पहले युवती के पिता को झांसे में लिया और उसके बाद दिव्यांग युवती को शहर के एक लॉज में ले जाकर उससे दुष्कर्म किया। वारदात के बाद उसने दिव्यांग युवती को धमकी भी दी। घटना के लगभग एक सप्ताह बाद पुलिस के पास शिकायत पहुंची। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का नाम बैगाटोला निवासी खेमचंद मारकण्डे है जो कि पूर्व में भी बलात्कार के मामले में 9 साल की सजा काट चुका है।
मिली जानकारी के अनुसार पीड़िता ने 26 अगस्त को थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। उसने बताया कि 18 अगस्त को 10 से 11 बजे के बीच अपने पिता के साथ कलेक्ट्रेट राजनांदगांव में नोनी योजना का फार्म भरकर वापस घर लौट रही थी तभी रास्ते में खेमचंद मारकण्डे बाइक से आया और उनके पिता से मेरे दिव्यंगता के बारे में जानकारी लेकर कहा कि वह मनरेगा का लाभ दिलवा देगा। इसके लिए उसने दिव्यांग युवती को अपने साथ भेजने कहा।
पिता को विश्वास दिलाकर दिव्यांग युवती को अपने साथ राजनांदगांव ले गया। केन्द्रीय बैंक में पैसा निकालने कहा तो उसने पैसे नहीं निकाले। इसके बाद वह उसे घर ले जाकर छोड दिया। इसके बाद दूसरे दिन 19 अगस्त को सुबह फिर व दिव्यांग युवती के घर गया और पिता को पुनःविश्वास में लेकर बाइक से दिव्यांग युवती को राजनांदगांव लेकर पहुंचा। यहां फॉर्म भरने की बात कहकर उसे पुराना बस स्टैण्ड राजनांदगाव स्थित लॉज के रूम में ले गया। यहां पर उसका रेप किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी।

घर पहुंचकर उसने अपने परिजनों को इसकी जानकारी दी। इसके बाद इस मामले में पुलिस के पास जब शिकायत पहुंची तो धारा 342, 376 (2) (एन), 506 (बी) भादवि0 कायम कर विवेचना में लिया। थाना व सायबर सेल की सयुक्त टीम ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर थाना घुमका क्षेत्र से संदेही को हिरासत में लिया। आरोपी खेमचंद मारकण्डे ने पूछताछ में अपना अपराध स्वीकार किया गया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया।