सूरजपुर Surajpur. छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में दिव्यांग की हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जिले के विश्रामपुर थानाक्षेत्र में तीन दिन पहले 55 वर्षीय दिव्यांग सुंदर साय की बोरे में बंधी लाश मिली थी। शुरुआत से ही इस मामले में हत्या का प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही थी। तीन दिन बाद पुलिस को इसमें सफलता मिली। पुलिस ने इस मामले में 40 वर्षीय महिला व उसके 26 वर्षीय प्रेमी को गिरफ्तार किया है।
बता दें दो मई को ग्राम लक्ष्मणपुर निवासी सुंदर साय (55) का शव पोखरी में मिला था। वह अपने घर में 17 वर्षीय पुत्र पुरुषोत्तम राजवाड़े के साथ रहता था। अत्यधिक शराब सेवन का आदि होने के कारण उसका पुत्र उसे अक्सर शराब पीने से मना करता था। पिता द्वारा गाली गलौज किए जाने के कारण वह कुछ दिनों से अपने घर के बजाय गांव में ही रिश्तेदारों के यहां सोने लग गया था। 25 अप्रैल के बाद पिता सुंदर साय के नहीं दिखने पर उसके पुत्र पुरुषोत्तम ने पिता की खोजबीन की। एक सप्ताह से गायब सुंदर साय की तलाश कर रहे लोगों ने कमलापुर गांव में एसईसीएल की बंद ओपन कास्ट परियोजना की क्वारी नंबर आठ में भरे पानी में किनारे एक बोरे में लाश पड़े होने की सूचना मिली।

बोरे के बाहर निकला कटा पैर और कपड़ा देखकर पता चला कि लाश सुंदर साय की है। सूचना पर एसडीओपी राजेश जोशी, बिश्रामपुर थाना प्रभारी कमल दास बनर्जी दल बल के साथ पहुंचे और मामले की जांच शुरू की गई। इस बीच पुलिस की जांच में पता चला कि दिव्यांक सुंदर साय का ग्राम कमलापुर निवासी 40 वर्षीय भगमेन बाई के घर आना जाना था। पुलिस को जानकारी मिली कि भगमेन बाई व गांव के ही 26 वर्षीय सोमार साय राजवाड़े के साथ सुंदर साय 25 अप्रैल को देखा गया था। इसके बाद पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया और पूछताछ में दोनो ने हत्या की बात मान ली।

पुलिस ने बताया कि महिला का मृतक दिव्यांग के साथ प्रेम प्रसंग था और वह मृतक के साथ रह रही थी। इस बीच 26 वर्षीय युवक सोमार साय से भी महिला के अवैध संबंध बन गए। 25 अप्रैल को मृतक सहित तीनों ने मिलकर महिला के घर शराब पी। यह भी पता चला कि सुंदर साय का भगमेन बाई व सोमार साय के साथ विवाद हो गया था। विवाद के बाद युवक व महिला ने मिलकर दिव्यांग सुंदर साय राजवाड़े की हत्या कर शव को बोरी में डालकर साक्ष्य छिपाने के लिए क्वारी में फेंक दिया गया था। मामले का खुलासा कर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 302 201,34 के तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया है।