रायपुर। परिवहन विभाग द्वारा परिवहन सुविधाओं को लगातार ऑनलाइन उपलब्ध कराया जा रहा है । इसी कड़ी में नये ख़रीदे जाने वाले गाड़ी के टेम्पररी रजिस्ट्रेशन आवेदन भी अब गाड़ी ख़रीदने समय गाड़ी विक्रेता डीलर के द्वारा किया जा सकेगा। यही नहीं परिवहन विभाग ने टेम्पररी रजिस्ट्रेशन की वैधता अब बढ़ाकर 6 माह कर दी है। इससे पहले इसकी वैलिडिटी एक माह की होती थी जिस समय सीमा के अंदर वाहन क्रेता को अन्य ज़िले अथवा अन्य राज्य में जाकर गाड़ी का स्थायी रजिस्ट्रेशन कराना होता था । कई बार इस सीमां में स्थायी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है जिससे की वाहन क्रेता को पेनाल्टी लग जाता है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर के मार्गदर्शन में प्रदेश में परिवहन विभाग द्वारा ट्रांसपोर्टर और डीलरों के मांग पर तत्काल कार्यवाही की जा रही है । इसी कड़ी में परिवहन विभाग में नई व्यवस्था शुरू की गई है। रायपुर ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन (राडा) के द्वार टीआर की वैलिडिटी बढ़ाने की मांग की जा रही थी। इस संबंध में ऑटोमोबाइल एसोसिएशन के द्वारा परिवहन मंत्री मिलकर मांग किया गया था । जिस पर परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर द्वारा कार्यवाही करने का आस्वासन दिया गया था।
ज्ञात हो कि परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर द्वारा ‘तुंहर सरकार तुंहर द्वार के अन्तर्गत आरटीओ के विभिन्न सुविधाओं को वाहन स्वामी के घर के पास प्रदान करने हेतु लगातार प्रयास किया जा रहा है। परिवहन मंत्री की मंशा है कि गाड़ी के कार्य हेतु लोगो को कम से कम परिवहन कार्यालय आना पड़े। इससे लोगो को घर में सुविधा मिलेगी और उनके समय का बचत होगा, साथ ही साथ आरटीओ ऑफिस में भी भीड़ में कमी आयेगी जिससे परिवहन अमले के कार्य प्रणाली और गुणवत्ता में सुधार आएगी ।
जानिए क्या होता है टेम्पररी रजिस्ट्रेशन
यदि आप किसी और ज़िले से नई गाड़ी ख़रीद रहे है तो आपको डीलर टेम्पररी रजिस्ट्रेशन कर के देता है जिसे अपने ज़िले के आरटीओ में जमा कर स्थायी रजिस्ट्रेशन नंबर लिया जाना होता है। इसी तरह यदि आप राज्य से नई गाड़ी ख़रीद कर लाते है या छत्तीसगढ़ से नई गाड़ी ख़रीद कर किसी और राज्य में ले जाते है तो आपको टेम्पररी रजिस्ट्रेशन करा कर गाड़ी ले जानी होती है। इसी तरह कमर्शियल गाड़ी क्रेता बस या ट्रक बनाने के लिए कई बार सिर्फ़ चेसिस ख़रीदते है और बाद उसने बॉडी बनायी जाती है। चेसिस वाली गाड़ी टेम्पररी रजिस्ट्रेशन होता है और बॉडी बनने बाद उनका निरीक्षण कर स्थायी रजिस्ट्रेशन होता है । कई बार चेसिस वाली गाड़ी में बॉडी बनने विलंब हो जाता है ऐसे स्थिति में ट्रांसपोर्टर को पैनल्टी लग जाती है । अब टेम्पररी रजिस्ट्रेशन को वैलिडिटी 6 माह हो जाने से ट्रांसपोर्टर बड़ी राहत मिलेगी।




