भिलाई। शहर में सार्वजनिक स्थलों पर धुम्रपान करने वालों के खिलाफ कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। यही नहीं दुकानदारों को भी सार्वजनिक स्थलों पर धुम्रपान न करने संबंधि विज्ञापन चस्पा करने के निर्देश दिए गए। यह पूरी कार्रवाई मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ गंभीर सिंह ठाकुर के निर्देश पर नोडल अधिकारी डॉ आरके खंडेलवाल के नेतृत्व में किया गया।
उक्च चालानी कार्रवाई भिलाई शहरी क्षेत्र के अंतर्गत सेक्टर-1 गैरेज रोड, सेक्टर-4 ए मार्केट, बीएसएनएल चौक सहित अन्य सार्वजनिक स्थलों पर की गई। इस दौरान धुम्रपान करते पाए जाने वालों से 200 रुपए जुर्माना वसूल किया गया। इस दौरान दुकानदारों को स्कूलों, महाविद्यालयों सहित शासकीय संस्थानों के आसपास किसी भी प्रकार के तबंाकू उत्पादों बिक्री व विज्ञापन न किए जाने के निर्देश दिए गए। उक्त चालानी कार्रवाई के दौरान टीआई बृजेश कुशवाहा, एएसआई राहुल नेताम, आरक्षक मुरली सोनी, आरक्षक राजेन्द्र बंसोड, औषधि निरीक्षक पीतांबर साहू, स्वास्थ्य विभाग से जिला सलाहकार डॉ सोनल सिंह आदि मौजूद रहे।




