मुंबई (एजेंसी)। शाहरुख खान के बेटे आर्यन को बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दे दी गई है। 3 दिन जिरह के बाद जस्टिस नितिन साम्ब्रे ने आर्यन खान, मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट की जमानत अर्जी स्वीकार की। कोर्ट से डिटेल्ड ऑर्डर कल मिलेगा तब तक तीनों को आर्थर जेल में रहना होगा।
एएसजी अनिल सिंह ने बेल के विरोध में तगड़ी दलीलें दीं। वहीं आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी ने उनसे जिरह की। शाहरुख खान और उनके फैंस को 25 दिन बाद राहतभरी खबर मिली है। 2 नवंबर को शाहरुख का जन्मदिन है। इसलिए कोर्ट के इस आदेश को शाहरुख के लिए एडवांस बर्थडे गिफ्ट माना जा सकता है। वे अपने बेटे आर्यन के साथ बर्थडे मना पाएंगे।
कोर्ट ने आर्यन के अलावा मुनमुन धमीचा और अरबाज मर्चेंट को भी जमानत दे दी है। हालांकि, अदालत से फिलहाल आदेश की कॉपी न मिलने के कारण तीनों को शुक्रवार या शनिवार तक जेल में ही रहना होगा।
गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में दोपहर 3 बजे सुनवाई शुरू हुई थी। शाम करीब 4.45 बजे कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया। आरोपियों की जमानत का विरोध करते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (्रस्त्र) अनिल सिंह ने हृष्टक्च की तरफ से दलील दीं, लेकिन कोर्ट ने आरोपियों को जमानत दे दी।





