रायपुर. छत्तीसगढ़ मेें कार्यरत शासकीय कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार ने बड़ा आदेश जारी किया है। जिसके अनुसार नवीन पेंशन योजना के तहत कर्मचारी अंशदान की राशि की अंतिम निकासी अब नहीं कर पाएंगे। राज्य सरकार ने अंशदान के अंतिम निकासी पर रोक लगा दिया है। ऐसा पुरानी पेंशन योजना बहाल होने के बाद होने वाली जटिलताओं से बचने के लिए किया गया है। वित्त विभाग से जारी निर्देश में जिक्र किया गया है कि पुरानी पेंशन बहाली के बाद भी राज्य सरकार के रिटायर्ड अधिकारी और कर्मचारी अपने अंशदान की राशि लगातार निकालकर दोहरा लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। इस स्थिति को देखते हुए नवीन पेंशन योजना के अंतिम अंशदान निकासी पर रोक लगा दिया गया है।
यह है पुरानी पेंशन योजना
1 नवंबर, 2004 से नियुक्त शासकीय सेवकों के लिए नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन योजना लागू की है। सीएम ने 9 मार्च 2022 को पुरानी पेंशन योजना बहाली की घोषणा की थी। उसके बाद सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का आदेश राजपत्र में प्रकाशित कर दिया। नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों के वेतन से हो रही 10त्न की कटौती को भी बंद कर दिया गया है।
निर्देश किया जारी



