ShreeKanchanpathShreeKanchanpath
  • होम
  • छत्तीसगढ़
    • रायपुर
    • दुर्ग-भिलाई
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • व्यापार
  • स्पोर्ट्स
  • मनोरंजन
  • हेल्थ
  • E-Paper
Reading: भिलाई के इस दो हॉस्पिटल पर लगाया 20-20 हजार रूपए का जुर्माना, अनुमति के बाद ही होगा संचालन
Share
Notification Show More
Latest News
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कैबिनेट के 19 ऐतिहासिक जनहितैषी निर्णय: दक्ष वैद्य साहू
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कैबिनेट के 19 ऐतिहासिक जनहितैषी निर्णय: दक्ष वैद्य साहू
October 28, 2026
मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में प्रदेश सुशासन और विकास के स्वर्णिम युग की ओर अग्रसर: रत्नावली कौशल
मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में प्रदेश सुशासन और विकास के स्वर्णिम युग की ओर अग्रसर: रत्नावली कौशल
October 28, 2026
एआई+ स्मार्टफोन के चुनिंदा मॉडल्स 15 नवंबर से होंगे महँगे
एआई+ स्मार्टफोन के चुनिंदा मॉडल्स 15 नवंबर से होंगे महँगे
October 28, 2026
आंध्र प्रदेश के तट से टकराया चक्रवात अर्बन, 135 की रफ्तार से हवाएं, जगह-जगह पेड़ गिरे
October 28, 2026
‘रियासत वीथिका’ में राजसी परंपराओं, दुर्लभ धरोहरों और ऐतिहासिक विरासत से रूबरू होगी नई पीढ़ी
October 28, 2026
Aa
ShreeKanchanpathShreeKanchanpath
Aa
  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • व्यापार
  • स्पोर्ट्स
  • मनोरंजन
  • हेल्थ
  • E-Paper
Search
  • होम
  • छत्तीसगढ़
    • रायपुर
    • दुर्ग-भिलाई
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • व्यापार
  • स्पोर्ट्स
  • मनोरंजन
  • हेल्थ
  • E-Paper
Follow US
© Copyright ShreeKanchanpath 2022 | All Rights Reserved | Made in India by Anurag Tiwari
ChhattisgarhDurg-BhilaiFeatured

भिलाई के इस दो हॉस्पिटल पर लगाया 20-20 हजार रूपए का जुर्माना, अनुमति के बाद ही होगा संचालन

By Om Prakash Verma Published May 20, 2023
Share
भिलाई के इस दो हॉस्पिटल पर लगाया 20-20 हजार रूपए का जुर्माना, अनुमति के बाद ही होगा संचालन
भिलाई के इस दो हॉस्पिटल पर लगाया 20-20 हजार रूपए का जुर्माना, अनुमति के बाद ही होगा संचालन-symbolic pic
SHARE

दुर्ग। कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने अम्बे हॉस्पिटल और एस.एस. हॉस्पिटल पर 20-20 हजार रूपए जुर्माने से दण्डित किया है। साथ ही आदेश जारी के 30 दिवस पूर्ण होने के उपरांत ही संस्था संचालन सी.एम.एच.ओ की अनुमति पश्चात सुनिश्चित करने कहा है। ज्ञात हो कि अंबे हॉस्पिटल पावर हाउस भिलाई एवं एस.एस. हॉस्पिटल छावनी चौक भिलाई के द्वारा एलोपैथी चिकित्सक के नाम से आयुर्वेद चिकित्सकों से चिकित्सकीय उपचार किया जाना पाया गया है। जांच हेतु नामित अधिकारी डॉ. आर.के. खण्डेलवाल द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन अनुसार एस.एस. अस्पताल नंदिनी रोड छावनी चौक भिलाई एवं श्री अम्बे हॉस्पिटल पावर हाउस भिलाई में ओपीडी सेवायें आयुर्वेदिक चिकित्सकों के द्वारा किया जा रहा है, जो कि अधिनियम 2010 एवं 2013 का उल्लंघन है।

एस.एस. अस्पताल संचालक डॉ. आर.के. गुप्ता भिलाई और श्री अम्बे हॉस्पिटल पावर हाउस के संचालक डॉ. शिवाजी प्रसाद द्वारा नर्सिंग होम एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर नर्सिंग होम एक्ट के तहत 20-20 हजार रूपये जुर्माने से दण्डित किया गया है। दण्डित जुर्माना राशि 5 दिवस के भीतर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दुर्ग में संचालित नर्सिंग होम एक्ट शाखा में सुपरवाइजरी अथॉरिटी सी.जी. नर्सिंग होम एक्ट दुर्ग के नाम से जमा करना होगा।

You Might Also Like

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कैबिनेट के 19 ऐतिहासिक जनहितैषी निर्णय: दक्ष वैद्य साहू

मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में प्रदेश सुशासन और विकास के स्वर्णिम युग की ओर अग्रसर: रत्नावली कौशल

एआई+ स्मार्टफोन के चुनिंदा मॉडल्स 15 नवंबर से होंगे महँगे

आंध्र प्रदेश के तट से टकराया चक्रवात अर्बन, 135 की रफ्तार से हवाएं, जगह-जगह पेड़ गिरे

‘रियासत वीथिका’ में राजसी परंपराओं, दुर्लभ धरोहरों और ऐतिहासिक विरासत से रूबरू होगी नई पीढ़ी

Om Prakash Verma May 20, 2023
Share this Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Copy Link
Share
Previous Article सीएम बघेल की घोषणाओं पर तेजी से अमल, बेलतरा में शुरू हुआ एसडीएम का लिंक कोर्ट सीएम बघेल की घोषणाओं पर तेजी से अमल, बेलतरा में शुरू हुआ एसडीएम का लिंक कोर्ट
Next Article Rejuvenation of Ponds:धमधा फिर बनेगी तालाबों की नगरी, दिया ''हमर तालाब हमर धरोहर'' का नारा Rejuvenation of Ponds:धमधा फिर बनेगी तालाबों की नगरी, दिया ”हमर तालाब हमर धरोहर” का नारा

Ro.No.-14097/18

× Popup Image

Ro. No.-14093/1

[youtube-feed feed=1]


Advertisement

Advertisement


Logo

छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

क्विक लिंक्स

  • होम
  • E-Paper
  • Crime
  • Durg-Bhilai
  • Education

Follow Us

हमारे बारे में

एडिटर : राजेश अग्रवाल
पता : शॉप नं.-12, आकाशगंगा, सुपेला, भिलाई, दुर्ग, छत्तीसगढ़ – 490023
मोबाइल : 9303289950
ई-मेल : shreekanchanpath2010@gmail.com

© Copyright ShreeKanchanpath 2022 | All Rights Reserved | Made in India by Anurag Tiwari

Removed from reading list

Undo
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?