ShreeKanchanpathShreeKanchanpathShreeKanchanpath
  • होम
  • छत्तीसगढ़
    • रायपुर
    • दुर्ग-भिलाई
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • व्यापार
  • स्पोर्ट्स
  • मनोरंजन
  • हेल्थ
  • E-Paper
Reading: पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा पर दो करोड़ का जुर्माना, इनकी छवि धूमिल करने का था आरोप
Share
Notification Show More
Font ResizerAa
ShreeKanchanpathShreeKanchanpath
Font ResizerAa
  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • व्यापार
  • स्पोर्ट्स
  • मनोरंजन
  • हेल्थ
  • E-Paper
Search
  • होम
  • छत्तीसगढ़
    • रायपुर
    • दुर्ग-भिलाई
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • व्यापार
  • स्पोर्ट्स
  • मनोरंजन
  • हेल्थ
  • E-Paper
Follow US
© Copyright ShreeKanchanpath 2022 | All Rights Reserved | Made in India by Anurag Tiwari
FeaturedNational

पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा पर दो करोड़ का जुर्माना, इनकी छवि धूमिल करने का था आरोप

By @dmin
Published: June 22, 2021
Share
पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा पर दो करोड़ का जुर्माना, इनकी छवि धूमिल करने का था आरोप
पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा पर दो करोड़ का जुर्माना, इनकी छवि धूमिल करने का था आरोप
SHARE

बंगलुरु (एजेंसी)। कर्नाटक में बंगलुरु की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा को 10 साल पहले एक टेलीविजन साक्षात्कार में नंदी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर एंटरप्राइजेज (एनआईसीई) के खिलाफ अपमानजनक बयान देने के लिए कंपनी को हर्जाने के रूप में दो करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है। आठवें नगर दीवानी एवं सत्र न्यायाधीश मल्लनगौडा ने एनआईसीई द्वारा दायर मुकदमे पर यह निर्देश दिया है। कंपनी के प्रवर्तक और प्रबंध निदेशक अशोक खेनी हैं, जो बीदर दक्षिण के पूर्व विधायक हैं। एक कन्नड़ समाचार चैनल पर 28 जून 2011 को प्रसारित साक्षात्कार का उल्लेख करते हुए, अदालत ने अपमानजनक टिप्पणियों के कारण कंपनी की प्रतिष्ठा को हुए नुकसान के लिए देवेगौड़ा को कंपनी को दो करोड़ रुपये का हर्जाना देने का निर्देश दिया है।

A Bengaluru court has directed former PM HD Deve Gowda to pay Rs 2 crores to Nandi Infrastructure Corridor Enterprise (NICE) Ltd for loss of reputation. NICE had filed an original suit against the statements made by the former PM in an interview with a news channel in 2011. pic.twitter.com/hSmpIYJl7O

— ANI (@ANI) June 22, 2021

जनता दल (सेकुलर) प्रमुख ने एनआईसीई परियोजना पर निशाना साधा था और उसे ‘लूट’ बताया था। अदालत ने कहा कि जिस परियोजना पर सवाल किए गए, उसे कर्नाटक उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णयों में बरकरार रखा है। अदालत ने 17 जून के अपने फैसले में कहा कि कंपनी की परियोजना बड़ी है और कर्नाटक के हित में है। अदालत ने कहा कि अगर भविष्य में इस तरह के अपमानजनक बयान देने की अनुमति दी जाती है, तो निश्चित रूप से, कर्नाटक राज्य के व्यापक जनहित वाली इस जैसी बड़ी परियोजना के कार्यान्वयन में देरी होगी। उसने कहा कि अदालत को लगता है कि प्रतिवादी के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा जारी करके ऐसे बयानों पर अंकुश लगाना जरूरी है।

shreekanchanpath 171 # 05 April 2024
राजधानी में एनआईए की छापेमारी, तीन आईएसआईएस आतंकियों की तलाश
Bhilai : नाबालिग से करता था अश्लील वीडियो की डिमांड, पुलिस तक पहुंची शिकायत, अब आरोपी गिरफ्तार
सोना-चांदी साथ-साथ: टोक्यो में मनीष ने स्वर्ण पदक पर लगाया निशाना, सिंहराज के हाथ लगा सिल्वर मेडल
धर्म परिवर्तन के दबाव में युवक ने की खुदकुशी, वाट्सएप स्टेटस में मिला सुसाइड नोट… जांच में जुटी पुलिस
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Copy Link
Share
Previous Article Chief Minister Baghel did Bhoomi Pujan of 42 schemes of Jal Jeevan Mission at a cost of Rs 24 crore 39 lakh मुख्यमंत्री बघेल ने 24 करोड़ 39 लाख रुपए की लागत से जल जीवन मिशन के 42 योजनाओं का किया भूमिपूजन… अब ग्रामीण क्षेत्रों में होगी शुद्ध पानी की व्यवस्था
Next Article A record 91,172 vaccines were administered in the state on June 21 प्रदेश में 21 जून को लगे रिकार्ड 91,172 टीके…. 77,484 लोगों को पहला टीका और 13,688 ने लगवाया दूसरा डोज…. प्रदेश भर में अब तक 77 लाख से अधिक टीके लगे

Ro.No.-13784/19

× Popup Image

[youtube-feed feed=1]


Advertisement

Advertisement


Logo

छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

क्विक लिंक्स

  • होम
  • E-Paper
  • Crime
  • Durg-Bhilai
  • Education

Follow Us

हमारे बारे में

एडिटर : राजेश अग्रवाल
पता : शॉप नं.-12, आकाशगंगा, सुपेला, भिलाई, दुर्ग, छत्तीसगढ़ – 490023
मोबाइल : 9303289950
ई-मेल : shreekanchanpath2010@gmail.com

© Copyright ShreeKanchanpath 2022 | All Rights Reserved | Made in India by Anurag Tiwari
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?