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पटना सीरियल ब्लास्ट में एनआईए कोर्ट का फैसला: 9 में से चार आतंकियों को फांसी…. जाने बाकि 5 आरोपियों को क्या मिली सजा

By @dmin
Published: November 1, 2021
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बम धमाका मामला: विशेष अदालत ने कहा- दोषियों को समाज में रहने की अनुमति देना आदमखोर तेंदुए को खुला छोडऩे के समान
बम धमाका मामला: विशेष अदालत ने कहा- दोषियों को समाज में रहने की अनुमति देना आदमखोर तेंदुए को खुला छोडऩे के समान
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पटना (एजेंसी)। पटना के गांधी मैदान में हुए सीरियल बम ब्लास्ट मामले में एनआईए कोर्ट ने 9 आतंकियों को सजा का ऐलान कर दिया है। विशेष एनआईए कोर्ट के जज गुरविंदर सिंह ने चार आतंकियों को फांसी की सुनाई है, जबकि दो को उम्र कैद की सजा दी गई है। दो दोषियों को 10 साल और एक को सात साल की सजा सुनाई है। तत्कालीन प्रधानमंत्री उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली में हुए बम ब्लास्ट मामले में जेल में कैद 10 में से 9 आतंकियों को बीते 27 अक्टूबर को दोषी करार दिया गया था।

एनआईए कोर्ट ने नोमान अंसारी, हैदर अली उर्फ अब्दुल्लाह उर्फ ब्लैक ब्यूटी, मो। मोजिबुल्लाह अंसारी और इम्तियाज अंसारी उर्फ आलम को फांसी की सजा दी है। साथ ही उमर सिद्दीकी और अजहरूद्दीन को उम्र कैद की सजा दी है। यह सभी छह आतंकी आईपीसी का सेक्शन 302, 120 बी और ्रक्क्र एक्ट जैसे गंभीर धाराओं में दोषी करार दिए गए थे। एनआईए के स्पेशल पीपी ललित प्रसाद सिन्हा ने इन सभी के लिए फांसी की मांग की थी। इनके अलावा कोर्ट ने अहमद हुसैन को 10 साल और फिरोज आलम उर्फ पप्पू को सात साल की सजा सुनाई है।

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