ShreeKanchanpathShreeKanchanpathShreeKanchanpath
  • होम
  • छत्तीसगढ़
    • रायपुर
    • दुर्ग-भिलाई
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • व्यापार
  • स्पोर्ट्स
  • मनोरंजन
  • हेल्थ
  • E-Paper
Reading: दुष्कर्म पीडि़ता मजिस्ट्रेट के सामने सीधे बयान दर्ज करा सकती है: हाइकोर्ट
Share
Notification Show More
Font ResizerAa
ShreeKanchanpathShreeKanchanpath
Font ResizerAa
  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • व्यापार
  • स्पोर्ट्स
  • मनोरंजन
  • हेल्थ
  • E-Paper
Search
  • होम
  • छत्तीसगढ़
    • रायपुर
    • दुर्ग-भिलाई
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • व्यापार
  • स्पोर्ट्स
  • मनोरंजन
  • हेल्थ
  • E-Paper
Follow US
© Copyright ShreeKanchanpath 2022 | All Rights Reserved | Made in India by Anurag Tiwari
ChhattisgarhFeatured

दुष्कर्म पीडि़ता मजिस्ट्रेट के सामने सीधे बयान दर्ज करा सकती है: हाइकोर्ट

By @dmin
Published: July 20, 2022
Share
SHARE

बिलासपुर। हाइकोर्ट ने दुष्कर्म पीडि़ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि सीआरपीसी की धारा 164 के तहत पीडि़ता सीधे मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होकर बयान दर्ज करा सकती है। मजिस्ट्रेट कानून के अनुसार बयान दर्ज करेगा। बेमेतरा की रहने वाली कचरा बीनने वाली एक महिला 16 अप्रैल 2022 को गायब हो गई थी। पति ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई।

बाद में उसका वीडियो वायरल हुआ तब पुलिस ने आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया, लेकिन पुलिस ने पीडि़ता का बयान दर्ज नहीं किया। पीडि़ता ने पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों से कई बार बयान दर्ज करने का निवेदन किया, लेकिन सुनवाई नहीं हुई।

इस पर उसने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बयान दर्ज कराने की मांग की। बताया कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है। वह कचरा बिनने के लिए बेमेतरा नवागढ़ स्टेट बैंक के कैशियर चंद्रशेखर यादव के घर के पास पहुंची तो कैशियर ने स्प्रे कर उसे बेहोश कर दिया और दुष्कर्म किया। साथ ही वीडियो बनाकर इंटरनेट पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के कारण पता चला कि उसका अपहरण कर दुष्कर्म किया गया है। इस पर पुलिस ने आईटी एक्ट की धारा 67 और 67-ए दर्ज की गई थी।

बाद में पीडि़ता को कुछ खाली दस्तावेजों पर इसलिए हस्ताक्षर कराया गया कि इंटरनेट पर अपलोड वीडियो को हटा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं किया गया।

शासन की तरफ से कहा गया कि वीडियो वायरल होने पर सिर्फ आईटी एक्ट के तहत अपराध जोड़ा गया है, इसमें दुष्कर्म का मामला दर्ज ही नहीं कराया गया है, इसलिए 164 का बयान दर्ज करने का कोई आधार नहीं बनता है, इसलिए याचिका खारिज कर दी जाए। मामले को सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि अगर पीडि़ता चाहे तो पुलिस विभाग और जांच अधिकारी को सूचना दिए बिना ही मामले में मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज करा सकती है। मजिस्ट्रेट पीडि़ता का बयान कानून के अनुसार दर्ज करेगा।

Gustakhi Maaf: चुनावी मौसम में गोबर पर लट्ठम-लट्ठा
कबीरधाम में लापरवाही भेंट चढ़ा नवजात : सात साल बाद दंपति को हुई संतान, वैक्सीन लगाते ही गई जान
बजट-2022-शेयर बाजार: एलआईसी का आईपीओ जल्द, वित्त मंत्री सीतामरण ने बजट भाषण में दिए संकेत
तिरंगा लेकर सांसद बघेल ने लगाया भारतीय सेना का जयकारा, बोले- देश की उम्मीदों पर खरे उतरे पीएम मोदी
एक और उपलब्धि: छत्तीसगढ़ के 7 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन प्रमाण-पत्र… स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने उत्कृष्टता हासिल करने वाले सभी अस्पतालों के अधिकारियों-कर्मचारियों को दी बधाई
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Copy Link
Share
Previous Article केंद्र ने 19 दिन में ही फैसला बदला, पेट्रोल पर विंडफॉल टैक्स खत्म, एटीएफ-डीजल पर कर में कटौती केंद्र ने 19 दिन में ही फैसला बदला, पेट्रोल पर विंडफॉल टैक्स खत्म, एटीएफ-डीजल पर कर में कटौती
Next Article सड़क हादसे में टीचर की मौत, घर जाते समय ट्रक ने मारी टक्कर, भाई ने दर्ज कराया केस

Ro.-13624/52

× Popup Image

[youtube-feed feed=1]


Advertisement

Advertisement


Logo

छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

क्विक लिंक्स

  • होम
  • E-Paper
  • Crime
  • Durg-Bhilai
  • Education

Follow Us

हमारे बारे में

एडिटर : राजेश अग्रवाल
पता : शॉप नं.-12, आकाशगंगा, सुपेला, भिलाई, दुर्ग, छत्तीसगढ़ – 490023
मोबाइल : 9303289950
ई-मेल : shreekanchanpath2010@gmail.com

© Copyright ShreeKanchanpath 2022 | All Rights Reserved | Made in India by Anurag Tiwari
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?