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आखिरकार केंद्र सरकार की सख्ती के आगे झुका ट्विटर, कहा- नए आईटी नियम मानने को तैयार

By @dmin
Published: June 10, 2021
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Government showed strictness about Twitter for not following the new IT rules
Government showed strictness about Twitter for not following the new IT rules
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नई दिल्ली (एजेंसी)। नए आईटी नियमों को लेकर केंद्र सरकार की सख्ती का असर अब दिख रहा है। केंद्र सरकार के सख्त रुख के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर नए आईटी नियमों को मानने को तैयार हो गया है। ट्विटर ने सरकार से पत्र लिखकर कहा है कि नए आईटी नियमों के अनुसार मुख्य अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बता दें कि बीते दिनों ही केंद्र सरकार ने ट्विटर को आखिरी चेतावनी दी थी और नियम न मानने पर परिणाम भुगतने को कहा था। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ट्विटर ने सरकार को खत लिखकर कहा है कि नए नियमों से जुड़ी अतिरिक्त जानकारी एक हफ्ते में सरकार को सौंप दी जाएगी। 5 जून को सरकार के अंतिम नोटिस के जवाब में ट्विटर ने कहा कि वह नए दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए उचित प्रयास कर रहा है। लेकिन कोरोना महामारी के वैश्विक प्रभाव के कारण ऐसा करने में असमर्थ रहा है।

सूत्रों के मुताबिक, ट्विटर की ओर से यह पत्र 7 जून को इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय को भेजा गया था। वहीं ट्विटर के एक प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी भारत के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहा है और रहेगा। उन्होंने कहा कि हमने भारत सरकार को आश्वासन दिया है कि ट्विटर नए दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। हम सरकार के साथ अपनी रचनात्मक बातचीत जारी रखेंगे।

पिछले दिनों केंद्र सरकार के नोटिस में कहा था कि यह आखिरी चेतावनी है। अब भी नियमों का पालन नहीं हुआ तो आइटी कानून और अन्य दंडात्मक कानूनों के तहत ट्विटर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ट्विटर का इंटरमीडियरी का दर्जा खत्म किया जा सकता है, जिससे ट्विटर को मिली हुई कई छूट समाप्त हो जाएगी। इससे ट्विटर के लिए भारत में संचालन मुश्किल हो सकता है। मंत्रालय ने कहा था कि ये नियम हालांकि 26 मई, 2021 से प्रभावी हैं, लेकिन सद्भावना के तहत ट्विटर इंक को एक आखिरी नोटिस के जरिये नियमों के अनुपालन का अवसर दिया जाता है। उसे तत्काल नियमों का अनुपालन करना है। यदि वह इसमें विफल रहती है, तो उसे दायित्व से जो छूट मिली है, वह वापस ले ली जाएगी। साथ ही उसे आईटी कानून और अन्य दंडात्मक प्रावधानों के तहत कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा।

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