मुंबई (एजेंसी)। वसूली मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को रविवार को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल, हाईकोर्ट ने देशमुख को न्यायिक हिरासत में भेजने के विशेष अदालत के आदेश को रद्द करते हुए 12 नवंबर तक के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया है। बता दें कि शनिवार को पीएमएलए विशेष अदालत ने देशमुख की ईडी की हिरासत और बढ़ाने से इनकार कर दिया था और 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। लेकिन अब हाईकोर्ट के फैसले से देशमुख को निराशा हाथ लगी है।

बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में देशमुख (71) को ईडी ने एक नवंबर को देर रात 12 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। पूर्व मंत्री ने मामले में ईडी द्वारा जारी किए गए कई समन को छोड़ दिया था, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा पिछले हफ्ते राहत नहीं मिलने के बाद वह सोमवार को एजेंसी के सामने पेश हुए। यहां की एक विशेष अवकाश अदालत ने मंगलवार को उन्हें छह नवंबर तक के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया था।




