ShreeKanchanpathShreeKanchanpathShreeKanchanpath
  • होम
  • छत्तीसगढ़
    • रायपुर
    • दुर्ग-भिलाई
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • व्यापार
  • स्पोर्ट्स
  • मनोरंजन
  • हेल्थ
  • E-Paper
Reading: राशन की डोर स्टेप डिलीवरी को हाईकोर्ट की मंजूरी, लेकिन पहले सुनिश्चित करनी होंगी कुछ बातें
Share
Notification Show More
Font ResizerAa
ShreeKanchanpathShreeKanchanpath
Font ResizerAa
  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • व्यापार
  • स्पोर्ट्स
  • मनोरंजन
  • हेल्थ
  • E-Paper
Search
  • होम
  • छत्तीसगढ़
    • रायपुर
    • दुर्ग-भिलाई
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • व्यापार
  • स्पोर्ट्स
  • मनोरंजन
  • हेल्थ
  • E-Paper
Follow US
© Copyright ShreeKanchanpath 2022 | All Rights Reserved | Made in India by Anurag Tiwari
FeaturedNational

राशन की डोर स्टेप डिलीवरी को हाईकोर्ट की मंजूरी, लेकिन पहले सुनिश्चित करनी होंगी कुछ बातें

By @dmin
Published: October 1, 2021
Share
आईएनएक्स मीडिया मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई की याचिका को किया खारिज, ट्रायल कोर्ट के फैसले को दी थी चुनौती
आईएनएक्स मीडिया मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई की याचिका को किया खारिज, ट्रायल कोर्ट के फैसले को दी थी चुनौती
SHARE

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि वह सभी उचित मूल्य की दुकानों के संचालकों को उन कार्डधारकों की जानकारी दें जिन्होंने घर पर ही राशन प्राप्त करने का विकल्प चुना है।

न्यायमूर्ति विपिन संघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने कहा कि इसके बाद उचित मूल्य के दुकानदारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के उन लाभार्थियों को राशन की आपूर्ति करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जिन्होंने घर पर ही राशन प्राप्त करने का विकल्प चुना है। पीठ ने कहा हम इसीलिए 22 मार्च 2021 को दिए अपने आदेश में संशोधन कर रहे हैं।

डोरस्टेप डिलीवरी का विकल्प चुनने वालों को राशन की दुकान से आपूर्ति की जरूरत नहीं होगी
दिल्ली सरकार पहले प्रत्येक उचित मूल्य के दुकान चला रहे व्यक्ति को पत्र लिखकर उन राशन कार्ड धारकों की जानकारी दे जिन्होंने घर पर ही राशन प्राप्त करने का विकल्प चुना है, उसके बाद ही इस विकल्प का चुनाव करने वालों को उचित मूल्य की दुकान से राशन की आपूर्ति करने की जरूरत नहीं होगी।

गौरतलब है कि दिल्ली सरकार के ‘मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजनाÓ को दिल्ली सरकारी राशन डीलर संघ ने अदालत में चुनौती दी है। अदालत ने 22 मार्च को दिए आदेश में आप सरकार को निर्देश दिया था कि वह याचिकाकर्ता संघ को की जाने वाली खाद्यान्न या आटे की आपूर्ति में न तो कमी लाए और न ही रोके।

जिले में ऑक्सीजन बेड्स पर्याप्त संख्या में उपलब्ध: कोविड मरीजों तथा कोविड संदिग्ध मरीजों के लिए नहीं होगी दिक्कतें… हेल्पलाइन नंबर भी जारी
shreekanchanpath 286 # 29 july 2024
फेल हुआ विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव, सीएम बघेल बोले- अविश्वास प्रस्ताव के मुद्दों में कोई तथ्य नहीं
17 करोड़ की लागत से कोसानाला में बनेगा रिटेनिंग वॉल…. मेयर देवेंद्र यादव की पहल से लोगों को मिलेगा लाभ
चूना पत्थर, लौह अयस्क और बॉक्साइट खनिज ब्लॉकों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू, प्री-बिड सम्मेलन में शामिल हुए निवेशक
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Copy Link
Share
Previous Article घटिया सामान बेचने पर जुर्माना और जेल, आज से नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू 10 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा
Next Article One year of Modi government's second term: strategy to reach people, target to reach 100 million homes स्वच्छ भारत मिशन 2.0 का आगाज: पीएम मोदी बोले गर्व से भर देने वाली है यात्रा, इसमें मिशन भी, मान भी, मर्यादा भी

Ro.No.-13895/18

× Popup Image

[youtube-feed feed=1]


Advertisement

Advertisement


Logo

छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

क्विक लिंक्स

  • होम
  • E-Paper
  • Crime
  • Durg-Bhilai
  • Education

Follow Us

हमारे बारे में

एडिटर : राजेश अग्रवाल
पता : शॉप नं.-12, आकाशगंगा, सुपेला, भिलाई, दुर्ग, छत्तीसगढ़ – 490023
मोबाइल : 9303289950
ई-मेल : shreekanchanpath2010@gmail.com

© Copyright ShreeKanchanpath 2022 | All Rights Reserved | Made in India by Anurag Tiwari
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?