ShreeKanchanpathShreeKanchanpathShreeKanchanpath
  • होम
  • छत्तीसगढ़
    • रायपुर
    • दुर्ग-भिलाई
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • व्यापार
  • स्पोर्ट्स
  • मनोरंजन
  • हेल्थ
  • E-Paper
Reading: पेट्रोल-डीजल जीएसटी के तहत क्यों नहीं आ सकते, हाईकोर्ट ने काउंसिल से पूछा कारण
Share
Notification Show More
Font ResizerAa
ShreeKanchanpathShreeKanchanpath
Font ResizerAa
  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • व्यापार
  • स्पोर्ट्स
  • मनोरंजन
  • हेल्थ
  • E-Paper
Search
  • होम
  • छत्तीसगढ़
    • रायपुर
    • दुर्ग-भिलाई
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • व्यापार
  • स्पोर्ट्स
  • मनोरंजन
  • हेल्थ
  • E-Paper
Follow US
© Copyright ShreeKanchanpath 2022 | All Rights Reserved | Made in India by Anurag Tiwari
FeaturedNational

पेट्रोल-डीजल जीएसटी के तहत क्यों नहीं आ सकते, हाईकोर्ट ने काउंसिल से पूछा कारण

By @dmin
Published: November 9, 2021
Share
2 और 4 रुपये लीटर में यहां मिल रहा पेट्रोल, देखें- किन 10 देशों में सबसे कम दाम
2 और 4 रुपये लीटर में यहां मिल रहा पेट्रोल, देखें- किन 10 देशों में सबसे कम दाम
SHARE

नई दिल्ली (एजेंसी)। पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं लाया जा सकता, इस पर केरल हाईकोर्ट ने जीएसटी काउंसिल से जवाब मांगा है। केरल हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने सोमवार को केंद्र सरकार और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद को पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में शामिल नहीं करने के कारणों को स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने पूछा कि पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटी के तहत क्यों नहीं आ सकते। मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार की अगुवाई वाली पीठ ने केरल प्रदेश गांधी दर्शनवादी नामक संगठन द्वारा दायर एक रिट याचिका पर यह निर्देश दिया। इस याचिका में जीएसटी परिषद के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें जीएसटी के तहत पेट्रोलियम उत्पादों को शामिल नहीं करने का फैसला लिया गया है।

याचिकाकर्ता ने बताया कि जीएसटी परिषद की बैठक में हाल ही में निर्णय लिया गया था कि इस स्तर पर पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के तहत शामिल करना उचित नहीं है। बता दें कि पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के तहत लाने की मांग पर विचार करने के लिए परिषद की बैठक हुई थी। मगर परिषद ने इसे शामिल करने से इनकार कर दिया था।

द हिन्दू के मुताबिक, मामले की सुनवाई के दौरान संगठन की तरफ से पेश हुए वकील अरुण बी. वर्गीज ने दलील दी कि जीएसटी काउंसिल ने याचिकाकर्ता के अनुरोध को खारिज करने के लिए कोई उचित कारण नहीं बताया था। परिषद ने इस पर मंथन ही नहीं किया। मौजूदा स्थिति इस संबंध में निर्णय लेने के लिए पर्याप्त परिपक्व थी क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमत दिन-प्रतिदिन बढ़ रही थी और इसका अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ा था। वास्तव में जो लोग पेट्रोल और डीजल का उपयोग भी नहीं करते थे, वे भी तेल के मूल्य वृद्धि से समान रूप से प्रभावित हो रहे हैं।

याचिकाकर्ता के मुताबिक, देश के विभिन्न राज्यों में राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए कर की अलग-अलग दरों के कारण पेट्रोल और डीजल के लिए अलग-अलग कीमतें वसूल की जा रही थीं। वास्तव में, यह संविधान के अनुच्छेद 279ए (6) के तहत विचार के अनुसार सामंजस्यपूर्ण राष्ट्रीय बाजार को प्राप्त करने में एक बाधा थी। इसमें कहा गया है कि एक लीटर पेट्रोल या डीजल की कीमत में राज्य और केंद्रीय करों का कम से कम 60 फीसदी हिस्सा होता है।

योग सम्मेलन : 1000 से अधिक साधको ने एक साथ किया सूर्यनमस्कार
आबकारी विभाग की समीक्षा बैठक : सचिव का अफसरों को निर्देश- शराब के अवैध संग्रहण पर करें कार्रवाई
स्वरोजगार से जोड़ने की विशेष पहल, मंत्री नेताम ने किया प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ
Big Breaking: DG जेल की गला रेतकर हत्या, घर पर ही शव को जलाने की कोशिश, घटना से मचा हड़कंप
मंत्री रविन्द्र चौबे ने लगवाया कोरोना वैक्सीन का बूस्टर डोज टीका
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Copy Link
Share
Previous Article सीईजेड चौक में बने फ्लाई ओवर पर आवागमन शुरू… सेल के पूर्व निदेशक गणतंत्र ओझा ने किया उद्घाटन सीईजेड चौक में बने फ्लाई ओवर पर आवागमन शुरू… सेल के पूर्व निदेशक गणतंत्र ओझा ने किया उद्घाटन
Next Article रवि शास्त्री कोरोना पॉजिटिव! कोच सहित स्टाफ के चार सदस्य आइसोलेशन में रवि शास्त्री ने आईसीसी और क्रिकेट बोर्ड्स को किया आगाह, जो खेल रहे हैं, वे इंसान हैं, पेट्रोल से नहीं चलते

Ro.No.-13672/51

× Popup Image

[youtube-feed feed=1]


Advertisement

Advertisement


Logo

छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

क्विक लिंक्स

  • होम
  • E-Paper
  • Crime
  • Durg-Bhilai
  • Education

Follow Us

हमारे बारे में

एडिटर : राजेश अग्रवाल
पता : शॉप नं.-12, आकाशगंगा, सुपेला, भिलाई, दुर्ग, छत्तीसगढ़ – 490023
मोबाइल : 9303289950
ई-मेल : shreekanchanpath2010@gmail.com

© Copyright ShreeKanchanpath 2022 | All Rights Reserved | Made in India by Anurag Tiwari
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?