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भिलाई के इस दो हॉस्पिटल पर लगाया 20-20 हजार रूपए का जुर्माना, अनुमति के बाद ही होगा संचालन

By Om Prakash Verma Published May 20, 2023
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भिलाई के इस दो हॉस्पिटल पर लगाया 20-20 हजार रूपए का जुर्माना, अनुमति के बाद ही होगा संचालन
भिलाई के इस दो हॉस्पिटल पर लगाया 20-20 हजार रूपए का जुर्माना, अनुमति के बाद ही होगा संचालन-symbolic pic
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दुर्ग। कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने अम्बे हॉस्पिटल और एस.एस. हॉस्पिटल पर 20-20 हजार रूपए जुर्माने से दण्डित किया है। साथ ही आदेश जारी के 30 दिवस पूर्ण होने के उपरांत ही संस्था संचालन सी.एम.एच.ओ की अनुमति पश्चात सुनिश्चित करने कहा है। ज्ञात हो कि अंबे हॉस्पिटल पावर हाउस भिलाई एवं एस.एस. हॉस्पिटल छावनी चौक भिलाई के द्वारा एलोपैथी चिकित्सक के नाम से आयुर्वेद चिकित्सकों से चिकित्सकीय उपचार किया जाना पाया गया है। जांच हेतु नामित अधिकारी डॉ. आर.के. खण्डेलवाल द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन अनुसार एस.एस. अस्पताल नंदिनी रोड छावनी चौक भिलाई एवं श्री अम्बे हॉस्पिटल पावर हाउस भिलाई में ओपीडी सेवायें आयुर्वेदिक चिकित्सकों के द्वारा किया जा रहा है, जो कि अधिनियम 2010 एवं 2013 का उल्लंघन है।

एस.एस. अस्पताल संचालक डॉ. आर.के. गुप्ता भिलाई और श्री अम्बे हॉस्पिटल पावर हाउस के संचालक डॉ. शिवाजी प्रसाद द्वारा नर्सिंग होम एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर नर्सिंग होम एक्ट के तहत 20-20 हजार रूपये जुर्माने से दण्डित किया गया है। दण्डित जुर्माना राशि 5 दिवस के भीतर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दुर्ग में संचालित नर्सिंग होम एक्ट शाखा में सुपरवाइजरी अथॉरिटी सी.जी. नर्सिंग होम एक्ट दुर्ग के नाम से जमा करना होगा।

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