ShreeKanchanpathShreeKanchanpathShreeKanchanpath
  • होम
  • छत्तीसगढ़
    • रायपुर
    • दुर्ग-भिलाई
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • व्यापार
  • स्पोर्ट्स
  • मनोरंजन
  • हेल्थ
  • E-Paper
Reading: Wine 1-Day Licence: शादी समारोह या अन्य किसी फंक्शन में पिलानी है मेहमानों को शराब तो एक दिन का लाइसेंस है जरूरी, चुकानी होगी इतनी कीमत
Share
Notification Show More
Font ResizerAa
ShreeKanchanpathShreeKanchanpath
Font ResizerAa
  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • व्यापार
  • स्पोर्ट्स
  • मनोरंजन
  • हेल्थ
  • E-Paper
Search
  • होम
  • छत्तीसगढ़
    • रायपुर
    • दुर्ग-भिलाई
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • व्यापार
  • स्पोर्ट्स
  • मनोरंजन
  • हेल्थ
  • E-Paper
Follow US
© Copyright ShreeKanchanpath 2022 | All Rights Reserved | Made in India by Anurag Tiwari
Breaking NewsChhattisgarhFeaturedRaipur

Wine 1-Day Licence: शादी समारोह या अन्य किसी फंक्शन में पिलानी है मेहमानों को शराब तो एक दिन का लाइसेंस है जरूरी, चुकानी होगी इतनी कीमत

By Om Prakash Verma
Published: April 2, 2025
Share
Wine 1-Day Licence: शादी समारोह या अन्य किसी फंक्शन में पिलानी है मेहमानों को शराब तो एक दिन का लाइसेंस है जरूरी, चुकानी होगी इतनी कीमत
Wine 1-Day Licence: शादी समारोह या अन्य किसी फंक्शन में पिलानी है मेहमानों को शराब तो एक दिन का लाइसेंस है जरूरी, चुकानी होगी इतनी कीमत
SHARE

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने शराब के शौकीनों के लिए एक नया कदम उठाया है। राज्य में पहले से देशी और अंग्रेजी शराब दुकानों के माध्यम से शराब की उपलब्धता थी, लेकिन अब यदि आप अपने निजी भवन (फॉर्म हाउस को छोड़कर) में किसी पार्टी का आयोजन कर रहे हैं और शराब परोसना चाहते हैं, तो इसके लिए एक दिन का लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा।

नया लाइसेंस नियम 1 अप्रैल से हो गया है लागू
राज्य के आबकारी विभाग ने एफएल 5 क के तहत एक दिन के लिए शराब परोसने का लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया शुरू की है। यह नियम 1 अप्रैल से प्रभावी हो गया है। इसके तहत, यदि आप अपने निजी स्थान पर या अन्य आयोजनों में मेहमानों को शराब पिलाना चाहते हैं, तो आपको एक निर्धारित शुल्क के साथ लाइसेंस प्राप्त करना होगा।

लाइसेंस शुल्क: 10,000 से 30,000 रुपये तक
-अगर आप अपने निजी भवन में आयोजित किसी कार्यक्रम में शराब परोसना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको 10,000 रुपये का शुल्क देना होगा।
-यदि यह कार्यक्रम होटल, रेस्टारेंट, शादी घर या फार्म हाउस जैसे किसी स्थान पर हो, तो इसके लिए शुल्क 15,000 रुपये होगा।
-और यदि आप किसी बड़े इवेंट, कंसर्ट, लाइव म्यूजिक शो, डांस कार्यक्रम, नव वर्ष उत्सव, क्रिकेट मैच आदि में शराब परोसने की योजना बना रहे हैं, तो इसके लिए आपको 30,000 रुपये का शुल्क अदा करना होगा।

आबकारी राजस्व लक्ष्य और नए ब्रांड
इस वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार ने शराब से प्राप्त होने वाले राजस्व का लक्ष्य 12,700 करोड़ रुपये निर्धारित किया है, जो पिछले वर्ष के 11,000 करोड़ रुपये से अधिक है। इसके अलावा, इस वर्ष छत्तीसगढ़ में 67 नई शराब दुकानें खोली जाएंगी, और शराब के 67 नए ब्रांड और बीयर के 8 नए ब्रांड भी बाजार में उतारे जाएंगे।

शराब शौकीनों के लिए नए अवसर
इस नए नियम के तहत, राज्य के शराब शौकीनों को अपनी पार्टी या इवेंट्स में शराब का आनंद लेने के और भी अधिक अवसर मिलेंगे। साथ ही, आयोजनकर्ताओं को अपने कार्यक्रमों को और आकर्षक बनाने का मौका मिलेगा। यह कदम राज्य सरकार के लिए राजस्व बढ़ाने के साथ-साथ छत्तीसगढ़ को एक मजबूत शराब बाज़ार के रूप में स्थापित करने में मदद करेगा।

Breaking News : शिवनाथ नदी पुराने पुल से फिर एक युवक ने लगाई छलांग, आधी रात पार्टी के बाद उठाया खौफनाक कदम
अब पाकिस्तान के पंजाब में तेज हुआ किसान आंदोलन, एमएसपी और बिजली बिल बने मुद्दे
कोरोना से बचाव के लिए प्रदेश में अब तक लगे 1.31 करोड़ टीके… 1.05 करोड़ लोगों ने पहला और 26.68 लाख लोगों ने लिए दोनो डोज… जाने आपके जिले के आंकड़े
हिंसा की राह छोड़, उम्मीदों की दौड़, बस्तर नई पहचान की ओर
गुस्ताखी माफ: अरे हाय-हाय ये मजबूरी, ये मौसम….
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Copy Link
Share
Previous Article आंध्र महिला मंडली ने मनाया उगादी पर्व, डांस के साथ एक्टिंग को भी मिला मंच
Next Article Big achievement : छत्तीसगढ़ बना देश में जीएसटी राजस्व वृद्धि दर में अग्रणी राज्य, 18 फीसदी की बढ़ोत्तरी

Ro.No.-13895/18

× Popup Image

[youtube-feed feed=1]


Advertisement

Advertisement


Logo

छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

क्विक लिंक्स

  • होम
  • E-Paper
  • Crime
  • Durg-Bhilai
  • Education

Follow Us

हमारे बारे में

एडिटर : राजेश अग्रवाल
पता : शॉप नं.-12, आकाशगंगा, सुपेला, भिलाई, दुर्ग, छत्तीसगढ़ – 490023
मोबाइल : 9303289950
ई-मेल : shreekanchanpath2010@gmail.com

© Copyright ShreeKanchanpath 2022 | All Rights Reserved | Made in India by Anurag Tiwari
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?