नई दिल्ली (एजेंसी)। टूलकिट मामले में आरोपी दिशा रवि को सोमवार को दिल्ली में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। दिशा की न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म होने पर उसे अदालत में पेश किया गया। पटियाला हाउस कोर्ट ने दिशा रवि को एक दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। दिल्ली पुलिस ने पांच दिनों की पुलिस कस्टडी की मांगी थी।
मालूम हो कि दिशा की जमानत पर मंगलवार को फैसला आने वाला है। जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने उनकी अर्जी पर सख्त आपत्ति जताई थी। पुलिस ने अदालत के सामने तर्क रखा था कि जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि खालिस्तान समर्थकों के साथ मिलकर टूलकिट तैयार कर रही थी। इतना ही नहीं वह भारत को बदनाम करने और किसानों के प्रदर्शन की आड़ में देश में अशांति पैदा करने की वैश्विक साजिश का हिस्सा थी।
पुलिस ने कहा कि यह गंभीर मामला है। यह महज एक टूलकिट नहीं है। असली मंसूबा भारत को बदनाम करने और देश में अशांति पैदा करने का था। दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया कि रवि ने व्हाट्सएप पर हुई बातचीत, ईमेल और अन्य साक्ष्य मिटा दिए तथा वह इस बात से अवगत थी कि उसे किस तरह की कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
वहीं बचाव पक्ष ने पुलिस के तर्को को खारिज करते हुए कहा कि दिशा को फर्जी मामले में फंसाया जा रहा है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जमानत अर्जी पर फैसला मंगलवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया।
टूलकिट मामला: कोर्ट ने दिशा रवि को एक दिन की पुलिस रिमांड में भेजा, दिल्ली पुलिस ने मांगी थी पांच दिन की कस्टडी




