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निगम का कोष बढ़ाने आयुक्त ने ली क्लास…. 33 बकायादारों को दूसरा नोटिस, टैक्स जमा नहीं किया तो निकलेगा कुर्की आदेश

By @dmin
Published: September 28, 2021
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निगम में 32 वर्ष तक सेवाएं देने वाला कर्मचारी सेवानिवृत्त, कार्यालय में आयोजित हुआ विदाई समारोह
निगम में 32 वर्ष तक सेवाएं देने वाला कर्मचारी सेवानिवृत्त, कार्यालय में आयोजित हुआ विदाई समारोह
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रिसाली। निगम का कोष बढ़ाने नए आयुक्त आशीष देवांगन ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। इसके बाद रिसाली नगर पालिक निगम के राजस्व विभाग ने 33 बकायादारों को दूसरा नोटिस जारी किया है। इस नोटिस के बाद भी कर जमा नहीं करने पर निगम प्रशासन कुर्की नोटिस जारी कर संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई करेगी। खास बात यह है कि निगम को बकायादारों से लगभग 5 करोड़ 10 लाख वसूल करना बाकी है।

राजस्व विभाग में लक्ष्य के अनुरूप टैक्स जमा नहीं होने पर निगम आयुक्त लगातार समीक्षा कर रहे है। टैक्स वसूली का कार्य करने वाली स्पायरों कंपनी से हर रोज होने वाले आय पर चर्चा कर दिशा निर्देश दे रहे है। आयुक्त ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए है कि पुराने बकायादारों द्वारा निगम के खजाने में टैक्स की राशि जमा नहीं करने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करे। ऐसे लोगों को सूची बद्ध कर पहले निगम एक्ट की धारा 173 के तहत नोटिस जारी करे। नोटिस को नजर अंदाज करने पर 74 की नोटिस दे और शक्ति पत्र जारी कर संपत्ति को कुर्क कर वसूली करे। उल्लेखनीय है कि प्रथम नोटिस 60 लोगों को जारी करने के बाद 13 लोगों ने ही संपत्ति कर समेत अन्य कर जमा करने में रूची दिखाई है।

15 करोड़ का है लक्ष्य
राजस्व विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष में 15 करोड़ 4 लाख 2 हजार रूपए वसूली का लक्ष्य रखा है। जिसमें संपत्तिकर, समेकित, जल, दुकानों का किराया, निर्यात कर, शि. उपकर समेत युजर चार्ज शामिल है। हालांकि लक्ष्य के विरूद्ध निगम ने 34 प्रतिशत अर्थात 5 करोड़ 14 लाख 77 हजार कर की वसूली की है।

4 प्रतिशत छुट, महज दो दिन
निगम ऐसे लोगों को छुट प्रदान करती है जो नियमित समय पर टैक्स जमा करते है। शुरूआत में सवा 6 प्रतिशत छुट का लाभ देती है। वहीं 30 सितम्बर तक टैक्स जमा करने वालों को 4 और नवम्बर माह के अंत तक 2 प्रतिशत छुट दी जाएगी।

मार्च के बाद लगेगा 18 प्रतिशत फाईन
चालू वित्तीय वर्ष में टैक्स जमा नहीं करने वालों का नाम आगामी वित्तीय वर्ष के बकायादारों की सूची में शामिल किया जाएगा। ऐसे करदाताओं से टैक्स के अलावा 1000 शासती शुल्क व 18 प्रतिशत फाईन वसूला जाएगा।

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