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नवरात्रि के लिए कलेक्टर ने जारी किए दिशा निर्देश: 6 फीट से बड़ी नहीं होगी मूर्ति…. पंडाल का साइज रहेगा यह… जाने जिला प्रशासन का आदेश

By @dmin
Published: September 22, 2020
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New Doc 2020-09-22 11.33.24
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भिलाई। कोरोना संक्रमण बीच इसबार नवरात्रि को लेकर जिला प्रशासन ने दिशा निर्देश जारी कर दिया है। इस बार नवरात्रि का त्योहार में मां दुर्गा की प्रतिमा 6 फीट ऊंची व 5 फीट चौड़ी होगी। पंडाल का आकार 15 गुणा 15 फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए। पंडाल के सामने दर्शकों के बैठने हेतु पृथक से पंडाल नहीं होगा वहीं पंडाल में 20 से अधिक व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकेंगे। मूर्ति स्थापित करने वाले व्यक्ति को दर्शन के लिए आने वाले प्रत्येक व्यक्तियों का नाम पता नोट करना होगा। मूर्ति स्थापित करने वाले व्यक्ति अथवा समिति 4 सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे। कोई भी व्यक्ति मूर्ति स्थल जाने पर संक्रमित होता है तो उसके इलाज का खर्च समिति उठाएगी।

जिला कलेक्टर द्वारा जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक मूर्ति स्थापना और विसर्जन के दौरान किसी भी तरह के भोग, भंडारे का आयोजन नहीं होगा। मूर्ति विसर्जन में एक से अधिक वाहन की अनुमति नहीं होगी। बिना मास्क के पंडाल में पहुंचे व्यक्ति के साथ समिति पर भी कार्रवाई होगी। मूर्ति स्थापित करने वाली समिति को थर्मल स्क्रीनिंग मशीन, सेनेटाइजर अनिवार्य रूप से रखना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बांस बल्ली से बेरिकेडिंग करनी होगी। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन में मूर्ति स्थापना की अनुमति नहीं होगी।

मूर्ति स्थापना के दौरान विसर्जन के समय अथवा विसर्जन के पश्चात किसी भी प्रकार के जगराता अथवा सांस्कृतिक कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं मिलेगी। मूर्ति स्थापना के समय स्थापना के दौरान विसर्जन के समय अथवा विसर्जन के बाद भी किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र ध्वनि विस्तारक यंत्र डीजे पर बजाने की अनुमति नहीं मिलेगी। पूजा के दौरान प्रसाद बांटने व चरनामृत देने पर पाबंदी रहेगी। मूर्ति विसर्जन के दौरान झांकी कीअनुमति नहीं होगी वहीं चार से अधिक व्यक्ति विसर्जन के लिए नहीं जा सकेंगे। विसर्जन के दौरान भी स्वागत, पंडाल व भंडारे की अनुमति नहीं होगी। यदि घर से बाहर स्थापित की जाती है मूर्ति तो कम से कम 7 दिन पूर्व नगर निगम से संबंधित अधिकारी को कार्यालय में निर्धारित समय पत्र देकर आवेदन देना होगा। अनुमति प्राप्त होने के बाद ही मूर्ति स्थापित किया जा सकेगा। इन सभी शर्तों के अलावा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 4 जून 2020 को जारी एसओपी का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा।

New Doc 2020-09-22 11.33.24
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