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वाहन चालकों के लिए विशेष जागरुकता शिविर: बिना हेलमेट या सीट बेल्ट के वाहन चलाना अपराध ही नहीं बल्कि जान माल के लिए भी नुकसान दायक

By @dmin
Published: January 6, 2021
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NSUI and Youth Congress protest against unemployment… Seeks employment from the Central Government for the unemployed…. Justice sought for contract workers
NSUI and Youth Congress protest against unemployment… Seeks employment from the Central Government for the unemployed…. Justice sought for contract workers
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दुर्ग। जिला एवं सत्र न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजेश श्रीवास्तव के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में वाहन चालन संबंधी विषेश जागरूकता अभियान राजेन्द्र प्रसाद चौक में चलाया जा रहा है। अभियान ेकतहत मंगलवारको 850 ऐसे वाहन चालक जो यातायात नियमों की अनदेखी करते पाए गए, उन्हें नियमों की जानकारी देते हुए बंधपत्र भरवाया गया। इस दौरान प्रशांत देवागंन न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा वाहन चालकों को समझाइश दी जिन्हें नियमों के विरूद्व वाहन चालक का कार्य करते हुए पाया गया।
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रशांत देवागंन ने पंडाल में उपस्थित वाहन चालकों को यह जानकारी दी कि बिना बीमा के मोटर यान चलाना अपराध है तथा यदि बिना बीमा के मोटर यान से किसी की मृत्यु हो जाने पर मृत के दुर्घटना दावा का भुगतान वाहन स्वामी या वाहन चालक द्वारा किया जाता है। यदि वाहन को बिना बीमा के चलवाया जाता है तो चालक के साथ -साथ वाह स्वामी भी दायित्वाधीन होता है।
लोकमार्ग पर बिना पंजीयन व लाइसेंस के वाहन चलाना अपराध
वाहन चालकों को यह भी जानकारी दिया गया कि 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति द्वारा वाहन चलाया जाना अपराध है तथा 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति द्वारा बिना अनुज्ञा पत्र के लोक मार्ग पर वाहन चलाना अपराध है। यदि कोई वाहन का स्वामी अपनी वाहन को 18 वर्ष से कम व्यक्ति को चलाने देता है तो चालक के साथ-साथ वाहन स्वामी भी अपराध का भगीदार होता है। कोई भी वाहन लोक मार्ग पर बिना पंजीयन के नही चलाया जा सकता बिना पंजीयन के वाहन चलाना अपराध होता है यदि कोई व्यक्ति वाहन बेचता है तो वाहन बेचे जाने के 15 दिनों के अंदर उक्त वाहन का पंजीयन एवं बीमा का ट्रांसफर करा लेना चाहिए।
वाहन चालकों को सुरक्षा मानकों का ध्यान रखना अनिवार्य
वाहन के स्वामी को मजिस्ट्रेट के द्वारा यह भी जानकारी दिया गया कि वाहन चलाते समय सुरक्षा मानको का ध्यान रखा जाना चाहिए। जैसे मोटर सायकल चलाते समय सुरक्षा टोपी (हेलमेट), चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट आवष्यक रूप से पहनना चाहिए। बिना हेलमेट या सीट बेल्ट के वाहन चलाना ना सिर्फ अपराध है बल्कि जान और माल के लिए भी नुकसान दायक हो सकता है। लोक मार्ग पर दिये गये यातायात संकेतों को पालन करते हुए ही वाहन चलाया जाना चाहिए। वाहन को संकेतों में दिये गये गति सीमा से अधिक गति से वाहन को चलाना भी अपराध होता है। वाहन चालन के नियमों को जनमानस को दिये जाने हेतु यह जागरूकता अभियान 10 तारीख तक आयोजित की जा रही है। नियमों के विरूद्व वाहन का चालन कर रहे वाहन चालकों से बंधपत्र भरवाया जा रहा है तथा उन्हें मोटर यान अधिनिमय के तहत् लगने वाले जुर्माने की राषि की भी जानकारी दी जा रही है।

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