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कार्ति चिदंबरम को एससी ने दी विदेश जाने की इजाजत, लेकिन जमा कराने होंगे 2 करोड़

By @dmin
Published: February 22, 2021
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पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को राहत, हाईकोर्ट ने रद्द किया इनकम टैक्स से जुड़ा मामला
पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को राहत, हाईकोर्ट ने रद्द किया इनकम टैक्स से जुड़ा मामला
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नई दिल्ली (एजेंसी)। आईएनएक्स मीडिया केस में आरोपी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम के बेटे और सांसद कार्ति चिदंबरम को विदेश जाने की इजाजत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए दो करोड़ रुपए जमा कराने की शर्त रख दी है। साथ ही उन्हें अपनी हर यात्रा की पूरी जानकारी देनी होगी।

INX Media case: Supreme Court today allows Karti Chidambaram to travel aboard with the condition that he will have to deposit an amount of Rs 2 crores and submit his detailed itinerary before his travel

— ANI (@ANI) February 22, 2021

आपको बता दें कि बीते साल जून में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था। चिदंबरम, उनके बेटे कार्ति और अन्य के खिलाफ पासवर्ड से संरक्षित ई-आरोपपत्र दायर किया गया था। आरोपपत्र में चिदंबरम पिता-पुत्र के अलावा कार्ति के चार्टर्ड अकाउंटेंट एस. एस. भास्कररमन और अन्य के नाम भी हैं।
चिदंबरम को इससे पहले 21 अगस्त 2019 को केंद्रीय जांच ब्यूरो ने आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार किया था। ईडी ने उसी साल 16 अक्टूबर को उन्हें धनशोधन से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार किया था। उच्चतम न्यायालय ने छह दिन बाद 22 अक्टूबर को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता को सीबीआई द्वारा दर्ज किए गए मामले में जमानत दे दी थी।
सीबीआई ने 15 मई 2017 को मामला दर्ज किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 2007 में आईएनएक्स मीडिया समूह को विदेशों से 305 करोड़ रुपए हासिल करने के लिए विदेशी निवेश संवद्र्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी में कथित तौर पर अनियमितताएं बरती गई थीं। उस समय चिदंबरम वित्त मंत्री थे। इसके बाद ईडी ने धनशोधन का मामला दर्ज किया था।

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