कलेक्टर ने जारी किए दिशा निर्देश, लोगों को दैनिक आवश्यकताओं की सामग्री लेने में नहीं होगी परेशानी
रायपुर। कलेक्टर डॉ एस. भारतीदासन ने कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए और इसे रोकने हेतु नगर पालिक निगम रायपुर और बिरगांव के सम्पूर्ण क्षेत्र को टोटल कंटेंटमेंट जोन घोषित किया है। संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए 22 से 28 जुलाई रात्रि 12 बजे तक विभिन्न गतिविधियों में रोक लगाई गई है। इसके तहत लोगों को घर से निकलने पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी वहीं आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है।
कलेक्टर द्वारा जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक नगर पालिक निगम रायपुर और बिरगांव क्षेत्र के समस्त शासकीय,अर्धशासकीय,आशाकीय कार्यालयो को तत्काल प्रभाव से इस अवधि में बंद किया जाना है। सभी पदाधिकारी तथा कर्मी अपने घर से शासकीय कार्य करेंगे। आवश्यकता पडऩे पर कार्यालय प्रमुख उन्हें कार्यालय में बुला सकेंगे। जिले के नगरीय क्षेत्रों में समस्त सार्वजनिक परिवहन सेवाएं, जिसमें निजी बसें, टैक्सी, ऑटो रिक्शा,बसें, ई-रिक्शा,रिक्शा इत्यादि भी शामिल हैं, के परिचालन को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाता है। केवल इमरजेंसी मेडिकल सेवा वाले व्यक्तियों को वाहन द्वारा आवागमन की अनुमति रहेगी। ऐसे निजी वाहन जो इस आदेश के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन एवं उनके परिवहन का कार्य कर रहे हो, उन्हें भी अपवादिक स्थिति में तात्कालिक आवश्यकताओं को देखते हुए परिवहन की छूट रहेगी।
दोनों नगर निगमों की सीमाएं सील
नगर पालिक निगम रायपुर एवं बिरगांव में आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं के आवागमन को छोड़कर दोनों नगर निगमों की सभी सीमाओं को सील किया गया है।सिर्फ वाणिज्यिक कार्गो परिवहन की अनुमति ही इस प्रतिबंधित क्षेत्र में होगी। दोनों नगर निगम के अंतर्गत सभी दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, गोदाम,साप्ताहिक हॉट बाजार आदि अपनी संपूर्ण गतिविधियों को बंद रखेंंगे। इसी तरह दोनों नगर निगम क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले फैक्ट्री,निर्माण एवं श्रम कार्य संचालित करने वाली इकाइयों को विभिन्न शर्तों के अधीन छूट दी गई है। जिसमें श्रमिकों के रहने की व्यवस्था फैक्ट्रियों और इकाइयों के अंदर करनी होगी। आवश्यकता पडऩे पर कर्मचारियों के परिवहन की व्यवस्था फैक्ट्री या इकाइयों को स्वयं करनी होगी।
सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल बंद रहेंगे
ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत स्थित फैक्ट्री, निर्माण एवं श्रम कार्य संचालित करने वाले संस्थान अथवा इकाइयों को इस प्रतिबंध से छूट रहेगी। सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णत: बंद रहेंगे। विदेशों से आने वाले सभी नागरिक अथवा अन्य राज्यों से आए हुए नागरिकों जो होम कोरन्टीन की निगरानी में रखे गए हैं उन्हें निर्देशित किया गया है कि वे स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा निर्धारित कोरन्टीन अवधि का कड़ाई से पालन करेंंगे। इसमें किसी प्रकार की चूक होने पर उनके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। सभी नागरिक अपने घर में ही रहेंगे बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के क्रम में बाहर जाने पर सामाजिक दूरी के दिशा निर्देशों का पालन करेंंगे। किसी भी स्थिति में एक से अधिक व्यक्तियों को घर से बाहर जाने से प्रतिबंधित किया गया है। घर से बाहर जाने की स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को अपना पहचान पत्र साथ में रखना होगा। फेस मास्क के उपयोग तथा सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग रखने के संबंध में समय-समय पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन करने की शर्त पर आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले कार्यालय अथवा प्रतिष्ठान को प्रतिबंधों के बाहर रखा गया है।
कलेक्टर की अपील, भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें
कलेक्टर डॉ भारतीदासन ने भीड़-भाड़ वाले स्थानों से बचने के लिए लोगो से शासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की है।उन्होंने कहा कि राशन दुकान, मेडिकल स्टोर और जनरल शॉप निर्धारित अवधि तक खुलेंगे, ताकि लोगों को दैनिक आवश्यकताओं की सामग्री आसानी से उपलब्ध हो सके।इस परिस्थिति में कालाबाज़ारी करने वाले दुकान संचालकों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाएगी।इसके लिए जिला स्तर पर कार्रवाई करने दल का गठन किया गया है।इस संबंध में किसी प्रकार की शिकायत टोल फ्री नंबर 0771-2882113 पर किया जा सकता है।उन्होंने लोगों से अपील है कि वो किसी किस्म की अफवाहों पर भरोसा ना करें और दुकानों पर अनावश्यक भीड़-भाड़ करने से बचें।




