भिलाई। शेयर ट्रेडिंग में निवेश एवं राशि दोगुनी करने का झांसा देकर करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी करने वाले फरार आरोपी को सुपेला पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी के विरुद्ध पूर्व से दर्ज विभिन्न धोखाधड़ी प्रकरणों की विवेचना के दौरान वैधानिक कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी की गई। प्रकरण में करोड़ों रुपये के निवेश घोटाले से जुड़े कई पीड़ितों द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी तथा आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था। गिरफ्तार आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।

8 जुलाई 2026 को प्रार्थी राजू नामदेव, निवासी मैत्री विहार, राधिका नगर, सुपेला, भिलाई द्वारा थाना सुपेला में शिकायत प्रस्तुत की गई कि ऐरिना कैपीटल के संचालक एवं अन्य सहयोगियों द्वारा शेयर ट्रेडिंग में निवेश कराने, निवेश पर अधिक लाभ तथा राशि दोगुनी करने का झांसा देकर उनसे 15 लाख रुपये की राशि निवेश कराई गई। प्रारंभ में विश्वास बनाए रखने के उद्देश्य से कुछ राशि लाभ के रूप में वापस की गई, किन्तु बाद में लाभ देना बंद कर दिया गया।
विवेचना के दौरान यह भी सामने आया कि आरोपीगण द्वारा अन्य कई निवेशकों से भी इसी प्रकार करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी की गई है। विभिन्न शिकायतों के आधार पर आरोपी के विरुद्ध पूर्व में थाना सुपेला एवं चौकी स्मृति नगर में अनेक अपराध पंजीबद्ध हैं। विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त होने पर फरार आरोपी योगेश साहू को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी सुपेला अंबर भारद्वाज, उप निरीक्षक धनेश्वर साहू, प्रधान आरक्षक प्रकाश चंद्र तिवारी, प्रधान आरक्षक अमर सिंह एवं आरक्षक प्रदीप सिंह की सराहनीय भूमिका रही। दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि किसी भी संस्था या व्यक्ति के निवेश संबंधी प्रस्ताव पर धनराशि निवेश करने से पूर्व उसकी वैधानिकता एवं प्राधिकृत पंजीयन का सत्यापन अवश्य करें। अवास्तविक लाभ अथवा राशि दोगुनी करने जैसे प्रलोभनों से सावधान रहें तथा किसी भी प्रकार की वित्तीय धोखाधड़ी की सूचना तत्काल पुलिस को दें।




