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नारदा स्टिंग केस: बंगाल के दो मंत्रियों और दो अन्य नेताओं को नजरबंद रखे जाने के एचसी के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची सीबीआई

By @dmin
Published: May 24, 2021
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सुप्रीम कोर्ट ने पलटा हाईकोर्ट का फैसला, समूह की कंपनियों को अंतरिम राहत से इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने पलटा हाईकोर्ट का फैसला, समूह की कंपनियों को अंतरिम राहत से इनकार
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नई दिल्ली (एजेंसी)। नारदा स्टिंग केस में बीते सोमवार गिरफ्तार हुए चार तृणणूल नेताओं को नजरबंद रखे जाने के आदेश के खिलाफ सीबीआई ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सीबीआई ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को शीर्ष न्यायालय में चुनौती दी है और साथ ही हाईकोर्ट में होने वाली आज की सुनवाई को टालने की मांग भी की है। हाईकोर्ट की दो जजों की बेंच ने चारों नेताओं को जमानत देने का मामला पांच जजों की बेंच के पास भेजा था और गिरफ्तार किए गए टीएमसी नेताओं को हाउस अरेस्ट करने के आदेश दिए थे। कलकत्ता हाईकोर्ट की पांच जजों वाली बेंच आज मामले की सुनवाई करेगी लेकिन सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि इस सुनवाई को टाल दिया जाए।

शुक्रवार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि मामले में आरोपी बंगाल सरकार के दो मंत्री, एक तृणमूल कांग्रेस विधायक और तृणमूल के एक पूर्व सदस्य फिलहाल के लिए हाउस अरेस्ट रहेंगे। नारद स्टिंग मामले में बीते सोमवार को सीबीआई ने पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री सुब्रत मुखर्जी और फिरहाद हकीम के साथ ही टीएमसी विधायक मदन मित्रा और पूर्व टीएमसी सदस्य सोवन चटर्जी को गिरफ्तार किया था। हाई वोल्टेज ड्रामा के तहत खुद ममता बनर्जी सीबीआई दफ्तर पहुंच गई थीं और वहां घंटों धरना दिया था।

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