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हत्या के आरोपियों को आजीवन कारावास, दो साल पुराने हत्या के मामले में कोर्ट का फैसला

By Mohan Rao Published October 15, 2026
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सिविल लाइन दुर्ग में चैतन साहू की हत्या का मामला, महिला सहित तीन आरोपियों को मिली सजा

भिलाई। दो साल पुराने एक हत्या के मामले में दुर्ग कोर्ट ने तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बुधवार को इस केस में तीनों आरोपियों की सजा पर फैसला हुआ। 29 दिसंबर 2024 को सिविल लाइन दुर्ग में चेतन साहू नाम क युवक की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में रोशनी उर्फ रोशलीन लकड़ा निवासी चांदनी चौक अंबिकापुर तथ वार्ड नंबर 40 सिविल लाइन कसारीडीह दुर्ग निवासी कुलेश्वर साहू व  आकाश देशलहरा को दोष सिद्धि के बाद सजा सुनाई गई है।

मिली जानकारी के अनुसार 29 दिसंबर 2024 को रात्रि लगभग 20:30 बजे आयुष्मान हॉस्पिटल के पास सिविल लाइन दुर्ग में चैतन साहू के साथ मारपीट की गई जिससे उसकी मौत हो गई। इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत विवेचना की गई। विवेचना अधिकारी निरीक्षक केशव राम कोसले द्वारा प्रकरण की विवेचना की गई। इसके पश्चात प्रकरण माननीय न्यायालय में विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया। न्यायालय दुर्ग द्वारा 14 अक्टूबर 2026 को आरोपियों रोशनी उर्फ रोशलीन लकड़ा निवासी चांदनी चौक अंबिकापुर तथ वार्ड नंबर 40 सिविल लाइन कसारीडीह दुर्ग निवासी कुलेश्वर साहू व  आकाश देशलहरा की दोषसिद्धि के बाद विभिन्न धाराओं में कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई गई। न्यायालय द्वारा सजाएं साथ-साथ चलाने तथा पूर्व में न्यायिक अभिरक्षा में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित करने का आदेश भी दिया गया है। न्यायालय द्वारा उक्त सजाएं साथ-साथ चलाने तथा न्यायिक अभिरक्षा में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित करने का आदेश दिया गया है।

प्रकरण की विवेचना अधिकारी निरीक्षक केशव राम कोसले द्वारा समयबद्ध एवं प्रभावी विवेचना करते हुए आवश्यक साक्ष्यों को संकलित कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रकरण की सुनवाई के दौरान तथ्यों एवं साक्ष्यों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करते हुए न्यायालय में सशक्त पैरवी की गई। विवेचना एवं अभियोजन पक्ष के समन्वित प्रयासों से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपियों को दोषसिद्ध कर सजा सुनाई गई। इस प्रकरण में विवेचना की गुणवत्ता, समय पर साक्ष्यों की प्रस्तुति तथा न्यायालय में प्रभावी पैरवी के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला दुर्ग द्वारा संबंधित पुलिस अधिकारी एवं अभियोजन पक्ष के अधिकारियों के योगदान की सराहना की गई। प्रकरण में सहायक जिला लोक अभियोजक (AGP) श्री संजय शुक्ल द्वारा की गई न्यायालयीन पैरवी भी महत्वपूर्ण रही।

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