रांची (एजेंसी)। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले से जुड़े एक और मामले में शुक्रवार को झारखंड उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई। हालांकि एक अन्य मामले में जमानत नहीं मिलने की वजह से फिलहाल उन्हें जेल में ही रहना होगा और उनकी रिहाई नहीं होगी। आज की जमानत मिलाकर उन्हें दो केस में बेल मिल चुकी है। ऐसे में बाहर आने के लिए उनको एक और केस में कोर्ट से जमानत लेनी होगी।
लालू को चारा घोटाले के जिन तीन केस में सजा सुनाई गई है। उनमें चाईबासा, देवघर और दुमका ट्रेजरी से अवैध तरीके से पैसे निकालने का मामला था। देवघर और चाईबासा केस में उनको जमानत मिल चुकी है, जबकि दुमका वाले में अभी उन्हें जमानत नहीं मिली है। शुक्रवार को चाईबासा कोषागार मामले में लालू यादव की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने चाईबासा मामले में आधी सजा पूरी करने के बाद उन्हें जमानत दी। बता दें कि देवघर मामले में आधी सजा की अवधि पूरी होने पर जुलाई 2019 में लालू को जमानत मिल चुकी है। इसी को आधार बनाते हुए कोर्ट ने उन्हें आज बेल दी।
चारा घोटाले के दूसरे केस में लालू को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिली.. जेल से नहीं मिलेगी छुट्टी… यह है कारण




