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कुर्की दल के गठन के साथ ही कुर्की अधिकारी नियुक्त

By @dmin
Published: April 4, 2020
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कुर्की वारंट जारी होने के बाद भी बकाया राशि जमा नहीं करने वाले बकायेदारों की संपत्ति होगी कुर्क, 5 मार्च को नेहरू नगर जोन से होगी शुरुआत,

भिलाईनगर. नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत स्थित भवन/भूमियों पर बकाया राशि की वसूली के लिए नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 175 के अधीन कुर्की वारंट जारी किए गए हैं, अब ऐसे बकायेदारों पर जिन्होंने इसके बाद भी बकाया राशि जमा नहीं की है उनके लिए निगम ने सख्त रवैया अपना लिया है! बता दें कि बकाया राशि की वसूली के लिए नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 173 एवं 174 के अंतर्गत नोटिस देने के बावजूद समय सीमा में बकाया राशि जमा नहीं करने वाले बकायेदारों को कुर्की का नोटिस जारी किया गया है! अब ऐसे बकायेदारों की कुर्की/वसूली नेहरू नगर जोन से 5 मार्च से प्रारंभ की जाएगी! यहां यह बताना लाजमी है कि जिस भवन/भूमि पर बकाया राशि की वसूली की कार्यवाही कुर्की के माध्यम से किया जाना है उस भवन/भूमि के स्वामी से जोन आयुक्त/प्रभारी सहायक राजस्व अधिकारी द्वारा 1 दिन पूर्व राशि वसूली के लिए संपर्क कर अवगत कराया जाएगा! यदि इसके बाद भी राशि जमा नहीं की जाती है तो बकाया राशि की वसूली कुर्की के माध्यम से की जाएगी! कुर्की/वसूली के लिए अलग-अलग तिथि एवं दिन जोन वार निर्धारित किया गया है नेहरू नगर जोन में 5 मार्च को जिसके कुर्की अधिकारी बालकृष्ण नायडू, वैशाली नगर क्षेत्र में 7 मार्च को जिसके संजय वर्मा कुर्की अधिकारी, मदर टैरेसा नगर जोन में 11 मार्च को जिसके कुर्की अधिकारी परमेश्वर चंद्राकर, शिवाजी नगर जोन क्षेत्र में 13 मार्च को जिसके कुर्की अधिकारी मलखान सिंह सोरी होंगे! बकाया राशि वसूली के लिए दल का भी गठन कर दिया गया है जिसमें जोन आयुक्त अमिताभ शर्मा जोन 1, सुनील अग्रहरि जोन 2, महेंद्र कुमार पाठक जोन 3, प्रीतिसिंह जोन 4, जनसंपर्क अधिकारी पीसी सार्वा, तोड़फोड़ दस्ते के प्रभारी प्रकाश अग्रवाल एवं जोन के सहायक राजस्व अधिकारियों को सम्मिलित किया गया है! आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी ने इसका आदेश जारी कर दिया है इस बाबत संबंधित थाने के थाना प्रभारियों को भी सूचना दी गई है! गठित दल के अधिकारी/कर्मचारी निर्धारित दिनांक को प्रातः 10:30 कुर्की/वसूली की कार्यवाही के लिए मौजूद रहेंगे! कुर्की की कार्यवाही के दौरान कुर्की अधिकारी पर्याप्त मात्रा में सुपुर्दगीनामा पत्रक, कुर्क पत्रक, एवं सील/मोहर आदि आवश्यक सामग्रियों के साथ कार्यवाही स्थल पर उपस्थित रहेंगे! कुर्की की कार्यवाही के दौरान राजस्व, संपदा एवं संपत्तिकर के विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी, स्पैरो सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारी के साथ ही तोड़फोड़ दस्ता के प्रभारी अधिकारी अपने अमले के साथ मौजूद रहेंगे! गौरतलब है कि भवन/भूमियों पर बकाया राशि वसूली के लिए कई दफा नोटिस दिए जाने के बाद भी राशि जमा नहीं करने वाले ऐसे बकायेदारों को कुर्की का वारंट जारी किया गया है! अब निगम प्रशासन ने इनके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है!

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