तिरुवनंतपुरम (एजेंसी)। केरल सोना तस्करी मामले में एनआईए कोर्ट ने आरोपी स्वप्ना सुरेश और संदीप नायर को आठ दिन की एनआईए हिरासत में भेज दिया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने स्वप्ना सुरेश, फाजिल फरीद और संदीप नायर को आरोपी बनाया है। एनआईए ने तीनों पर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम 1967 के तहत एफआईआर दर्ज की है।
एआईए ने अदालत में कहा कि आरोपियों ने सोना तस्करी के लिए यूएई दूतावास की सील और राजकीय चिन्ह से छेड़छाड़ कर अपराध को अंंजाम दिया। इस सोना का इस्तेमाल आभूषण बनाने में नहीं बल्कि आतंकी गतिविधियों के लिए किया जाना था।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने केरल हाईकोर्ट को बताया था कि राजनयिक के सामान के जरिए सोने की तस्करी करने की कोशिश करने वाली महिला स्वप्ना सुरेश के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
एनआईए ने पीएमएलए के तहत स्वप्ना सुरेश, आर सरित कुमार, फाजिल फरीद व अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इससे पहले केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने शनिवार को कहा कि सोना तस्करी मामले में मुख्य महिला आरोपी स्वप्ना सुरेश द्वारा एक सरकारी परियोजना में नियुक्ति हासिल करने के लिए दिए गए कथित फर्जी डिग्री प्रमाणपत्र को लेकर मिली शिकायत की जांच कराई जाएगी।
केरल में सीमा शुल्क के अधिकारियों ने अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एयर कार्गो के जरिए पहुंचे सामान में 30 किलोग्राम से अधिक सोना बरामद किया था। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने इस मामले की जांच के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पत्र लिखा था।





