ShreeKanchanpathShreeKanchanpathShreeKanchanpath
  • होम
  • छत्तीसगढ़
    • रायपुर
    • दुर्ग-भिलाई
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • व्यापार
  • स्पोर्ट्स
  • मनोरंजन
  • हेल्थ
  • E-Paper
Reading: कमलनाथ को मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत, चुनाव आयोग के फैसले पर लगाई रोक
Share
Notification Show More
Font ResizerAa
ShreeKanchanpathShreeKanchanpath
Font ResizerAa
  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • व्यापार
  • स्पोर्ट्स
  • मनोरंजन
  • हेल्थ
  • E-Paper
Search
  • होम
  • छत्तीसगढ़
    • रायपुर
    • दुर्ग-भिलाई
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • व्यापार
  • स्पोर्ट्स
  • मनोरंजन
  • हेल्थ
  • E-Paper
Follow US
© Copyright ShreeKanchanpath 2022 | All Rights Reserved | Made in India by Anurag Tiwari
FeaturedNational

कमलनाथ को मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत, चुनाव आयोग के फैसले पर लगाई रोक

By @dmin
Published: November 2, 2020
Share
SHARE

नई दिल्ली (एजेंसी)। उच्चतम न्यायालय ने मध्यप्रदेश विधान सभा की 28 सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का स्टार प्रचारक का दर्जा वापस लेने के निर्वाचन आयोग के आदेश पर सोमवार को रोक लगा दी। प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमणियन पीठ से निर्वाचन आयोग के वकील ने कहा कि कमलनाथ की याचिका अब निरर्थक हो गई है क्योंकि इन सीटों के लिए चुनाव प्रचार बंद हो गया है और वहां कल मतदान है।
पीठ ने कहा हम इस पर रोक लगा रहे हैं। शीर्ष अदालत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ का स्टार प्रचारक का दर्जा वापस लेने के निर्वाचन आयोग के 30 अक्टूबर के आदेश के खिलाफ उनकी याचिका पर सुनवाई कर रही थी। चुनाव में स्टार प्रचारकों का खर्च राजनीतिक दल वहन करता है जबकि दूसरे प्रचारकों का खर्च प्रत्याशी को वहन करना होता है।
मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्मयंत्री ने अपनी याचिका में निर्वाचन आयोग का आदेश निरस्त करने के साथ ही न्यायालय से अनुरोध किया है कि संविधान में प्रदत्त बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार और लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव को ध्यान में रखते हुए स्टार प्रचारकों या प्रचारकों द्वारा चुनाव के दौरान दिए जाने वाले भाषणों के बारे में उचित दिशा निर्देश बनाए जाएं। कमलनाथ ने याचिका में कहा था कि किसी व्यक्ति को स्टार प्रचारक के तौर पर नामित करना पार्टी का अधिकार है और आयोग पार्टी के फैसले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। आयोग का निर्णय अभिव्यक्ति और आवागमन के बुनियादी अधिकार का उल्लंघन है। आयोग नोटिस देने के बाद फैसला कर सकता है, लेकिन यहां कमलनाथ को कोई नोटिस नहीं दिया गया था।

CG Breaking : बलरामपुर में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, तेंदुआ-भालू की खाल और हाथी दांत के साथ पांच आरोपी गिरफ्तार
प्रयाग राज महाकुंभ : विशाखापट्नम से  पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर व गोरखपुर तक चलेंगी यह ट्रेनें… देखें टाइम टेबल
टाउनशिप में गंदे पानी की सप्लाई: बीएसपी अधिकारियों को पानी पिलाने पहुंचे युवा कांग्रेसी… मो शाहीद ने कहा- खुद पिएंगे तो समझेंगे लोगों का दर्द
छत्तीसगढ़ के स्कूलों में दशहरा-दिवाली के साथ विंटर व समर वेकेशन का ऐलान, आदेश जारी
सावन का पहला सोमवार: हर हर महादेव के जयघोष से गूंजे शिवालय… यहां पढ़े आखिर क्यों है सावन सोमवार का इतना महत्व
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Copy Link
Share
Previous Article कोरोना पर तेज होगी टीकों की मार, सभी विदेशी वैक्सीन को मंजूरी देगी मोदी सरकार कोरोना वैक्सीन खरीद की रेस में आगे निकला भारत, 60 करोड़ टीके का दे चुका ऑर्डर और 1 अरब के लिए चल रही बात
Next Article Free health test facility is being provided under the Chief Minister मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत मुहैया कराई जा रही है मुफ्त स्वास्थ्य परीक्षण की सुविधा.. भिलाई निगम क्षेत्र में शुरू हुए
× Popup Image

[youtube-feed feed=1]


Advertisement

Advertisement


Logo

छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

क्विक लिंक्स

  • होम
  • E-Paper
  • Crime
  • Durg-Bhilai
  • Education

Follow Us

हमारे बारे में

एडिटर : राजेश अग्रवाल
पता : शॉप नं.-12, आकाशगंगा, सुपेला, भिलाई, दुर्ग, छत्तीसगढ़ – 490023
मोबाइल : 9303289950
ई-मेल : shreekanchanpath2010@gmail.com

© Copyright ShreeKanchanpath 2022 | All Rights Reserved | Made in India by Anurag Tiwari
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?