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मुख्यमंत्री के निर्देश पर तत्काल हुई कार्रवाई, शासकीय स्कूल सेमरा के पूर्व प्राचार्य का निलंबन का आदेश जारी

By Mohan Rao
Published: November 11, 2022
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CM Bhupesh Baghel
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रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर संचालक लोक शिक्षण ने जांजगीर-चांपा जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सेमरा के व्याख्याता प्रभारी प्राचार्य लोकपाल सिंह के निलंबन का आदेश शुक्रवार जारी कर दिया है।

बता दें मुख्यमंत्री बघेल आज जांजगीर-चांपा जिले में नवागढ़ विकासखण्ड के ग्राम सेमरा में भेंट-मुलाकात में पहुंचे थे, जहां इस विद्यालय की छात्रा ने तत्कालीन प्रभारी प्राचार्य लोकपाल सिंह के विरूद्ध शिकायत करते हुए बताया था कि तत्कालीन प्राचार्य विद्यार्थियों की समस्याओं का निराकरण नहीं करते थे। राज्य सरकार द्वारा कोविड के दौरान फीस माफी के आदेश का पालन करवाने के लिए विद्यार्थियों को हड़ताल करना पड़ा था। इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने श्री लोकपाल सिंह को निलंबित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

संचालक लोक शिक्षण द्वारा जारी आदेश में यह उल्लेख किया गया है कि शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सेमरा के प्रभारी प्राचार्य के विरूद्ध पूर्व में इस स्कूल के छात्रों से लिया गया शुल्क वापस नहीं करने की शिकायत प्राप्त होने पर जिला शिक्षा अधिकारी जांजगीर-चांपा ने 12 जनवरी 2021 के आदेश द्वारा उन्हें शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धुरकोट में अध्यापन कार्य करने हेतु आदेशित किया गया था। श्री लोकपाल सिंह द्वारा 10 नवम्बर 2022 तक अपने पद का प्रभार नहीं सौंपकर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धुरकोट में उपस्थिति नहीं दी गई तथा निर्देश की अवमानना करते हुए पूर्व शाला में बने रहे, जिला शिक्षा अधिकारी जांजगीर-चांपा द्वारा 10 नवम्बर 2022 को की गई जांच में इस शिकायत की पुष्टि हुई।

संचालक लोक शिक्षण द्वारा जारी निलंबन आदेश में उल्लेख किया गया है कि श्री लोकपाल सिंह का उक्त कृत्य दृष्ट्या, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के विपरीत होने के कारण उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी, जांजगीर-चांपा में नियत किया गया है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन-निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

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