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चेंबर की मांग पर जीएसटी काउंसिल ने लिए महत्वपूर्ण निर्णय, चेंबर ने जताया आभार

By Mohan Rao
Published: June 23, 2024
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वित्तमंत्री ओपी चौधरी के साथ चेंबर महामंत्री अजय भसीन व अन्य
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भिलाई। चेंबर की मांग पर जीएसटी काउंसिल द्वारा जीएसटी से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसके लिए केंद्रीय वित्त मंत्री माननीया निर्मला सीतारमण एवं वित्त वाणिज्य कर मंत्री ओपी चौधरी का चेंबर ने आभार माना है।

छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश  महामंत्री अजय भसीन, ने बताया कि केंद्रीय वित्त मंत्री माननीया निर्मला सीतारमण जी एवं वित्त वाणिज्य कर मंत्री माननीय ओपी चैधरी जी  को पत्र के माध्यम से सुझाव प्रेषित किया गया था। जिस पर आज जीएसटी काउंसिल की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जिसके लिए प्रदेश के 12 लाख व्यापारियों की ओर से चेंबर धन्यवाद ज्ञापित करता है।

अजय भसीन ने बताया कि 53वें जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों में धारा 73 के तहत मामलों के लिए ब्याज और जुर्माना माफ करने की सिफारिश की गई है जिसके अंतर्गत वित्त मंत्री जी ने 2017-18, 2018-19, 2019-20 के लिए डिमांड नोटिस 31 मार्च 2025 तक टैक्स चुकाने पर ब्याज और जुर्माना माफ कर दिया है।

उन्होंने बताया कि सीएसटी अधिनियम की धारा 16(4) महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए वित्तीय वर्ष 2017-18 से लेकर वित्तीय वर्ष 2020-21 तक संबंधित किसी भी चालान के लिए आईटीसी का लाभ उठाने की समय सीमा 30 नवंबर 2021 तक बढ़ा दी गई है। फाइलिंग में संशोधन करना अब आसान हुआ। करदाताओं को जीएसटी-1 में घोषित या घोषित राशि में संशोधन करने या जोड़ने की अनुमति देने के लिए परिषद ने जीएसटी-1 फॉर्म द्वारा एक नई प्रक्रिया लाई है।

भसीन ने बताया कि जीएसटी कर प्रणाली में ब्याज गणना के प्रावधान में परिवर्तन कर देय तिथि तक इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में उपलब्ध राशि पर ब्याज नहीं लिया जाएगा पहले यह केवल क्रेडिट लेजर के लिए उपलब्ध था। भसीन जी ने आगे कहा कि उपरोक्त लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों का चेंबर हार्दिक स्वागत करता है। इससे करदाताओं को बड़ी राहत मिली है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष गारगी शंकर मिश्र, सुनील मिश्रा, शिवराज शर्मा, चिन्ना राव, सुधाकर शुक्ला आदि उपस्थित रहे।

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