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लव जिहाद रोकने वाले अध्यादेश को राज्यपाल आनंदी बेन पटेल की मंजूरी

By @dmin
Published: January 7, 2021
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लव जिहाद कानून: फैमिली कोर्ट के पास होगा विवाह को रद्द करने का अधिकार, जानें इससे जुड़ी हर जानकारी
लव जिहाद कानून: फैमिली कोर्ट के पास होगा विवाह को रद्द करने का अधिकार, जानें इससे जुड़ी हर जानकारी
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भोपाल (एजेंसी)। मध्यप्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने गुरुवार को राज्य में लव जिहाद को रोकने वाले अंतर धार्मिक विवाह नियंत्रण अध्यादेश को मंजूरी दे दी। इस अध्यादेश में महिलाओं, नाबालिगों व अजा-जजा के लोगों को बलपूर्वक या लालच के द्वारा धर्मांतरण कराने पर दो से दस साल तक की सजा व 50 हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। 

12 अध्यादेशों को एक साथ मंजूरी
धर्मांतरण विरोधी अध्यादेश में स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपने मूल धर्म को वापस अपनाता है यानी घर वापसी करता है तो इसे अपराध नहीं माना जाएगा। एक अधिकारी ने बताया कि राज्यपाल पटेल ने उन सभी 12 अध्यादेशों पर दस्तखत कर दिए हैं, जिन्हें हाल में मध्यप्रदेश मंत्रिमंडल ने पारित कर उनके पास हस्ताक्षर के लिए भेजा था।
नसे संबंधित विधेयकों को राज्य विधानसभा के शीत सत्र में पेश किया जाना था, लेकिन कोविड-19 की परिस्थितियों के कारण सत्र को स्थगित कर दिया गया। इन 12 अध्यादेशों में एक मिलावट रोधी कानून भी है। इस कानून में मिलावटखोरों को आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

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