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शराब के अवैध कारोबार में लिप्त चार आरोपी गिरफ्तार : मंहगे ब्राण्ड की विदेशी मदिरा सहित 7 पेटी गोवा स्पेशल मदिरा जब्त

By @dmin
Published: January 17, 2021
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नई आबकारी नीति लागू, आज से 21 साल के युवा पी सकेंगे शराब, होटलों में 24 घंटे छलकेंगे जाम
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जब्त शराब और वाहन की कीमत 9 लाख रूपए से अधिक
रायपुर। राज्य में आबकारी विभाग द्वारा अन्य प्रान्तों से छत्तीसगढ में आने वाली अवैध मदिरा के धरपकड़ हेतु संचालित सघन अभियान के तहत 15 जनवरी शुक्रवार को बिलासपुर जिले में तीन अलग-अलग मामलों में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक आरोपी गणेश कुमार जैन सीआरपीएफ की 65वीं बटालियन का सिपाही है। आबकारी विभाग की टीम ने धरपकड़ अभियान के दौरान मंहगे ब्राण्ड की विदेशी मदिरा सहित मध्यप्रदेश की लेबल वाली 7 पेटी गोवा स्पेशल मदिरा जब्त करने के साथ ही शराब के अवैध परिवहन में प्रयुक्त एक्टिवा एवं सेन्ट्रो कार भी जब्त की है। जब्त शराब एवं वाहन की कीमत 9 लाख रूपए से अधिक की आंकी गयी है।
आबकारी मंत्री कवासी लखमा के निर्देशानुसार विभागीय अधिकारियों की टीम द्वारा अन्य प्रान्तों से छत्तीसगढ़ में आने वाली अवैध मदिरा के धरपकड़ का अभियान पूरे प्रदेश में संचालित किया जा रहा है। आबकारी आयुक्त श्री निरंजन दास तथा सी.एस.एम.सी.एल. के प्रबंध संचालक श्री ए.पी. त्रिपाठी इस अभियान की लगातार मॉनीटरिंग कर रहे है। 15 जनवरी को आबकारी विभाग की टीम ने बिलासपुर के नेहरू नगर निवासी मनोज खन्ना पिता गोवर्धन खन्ना से रेड लेबल की 01 पेटी मदिरा को विक्रय करने हेतु काले रंग की एक्टिवा में रखकर घर से निकलते ही धर-दबोचा। पूछताछ में मनोज खन्ना के नेहरू नगर स्थित उसके रिहायशी मकान से कुल 2 लाख 27 हजार 106 रूपये कीमत की मंहगे ब्राण्ड की विदेशी मदिरा, 60 हजार मूल्य की एक्टिवा तथा 20 हजार रूपए मूल्य के चार बड़े ट्रैव्हल बैग की बरामदगी की गई। प्रारंभिक पूछताछ के दौरान आरोपी मनोज खन्ना बार-बार बयान बदल रहा था जिसे कड़ाई से पूछने पर उसने मध्य प्रदेश तथा कोलकाता आदि स्थानों से बड़े टैऊवल बैग में इम्पोर्टेड विदेशी मदिरा बिलासपुर लाकर विभिन्न हाई प्रोफाईल ग्राहको को लंबे समय से विक्रय किया जाना स्वीकार किया है। आरोपी मनोज खन्ना के विरूद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)(क), 34(2), 36 व 59(क) के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया गया। मनोज खन्ना से गहन पूछताछ करने पर रात्रि में 03 पेटी रेड लेबल विदेशी मदिरा रायपुर से आने की जानकारी मिली। उक्त सूचना के आधार पर आबकारी टीम द्वारा रायपुर से बिलासपुर की ओर अंग्रेजी मदिरा डिलीवरी आ रही सफेद एवं पीले रंग की सेंन्ट्रो सी.जी.04 बी 7535 में परिवहन करते हुये 03 पेटी रेड लेबल कीमती 102960/- रूपये की वाहन सेंन्ट्रो सहित आरोपियों गणेश कुमार जैन पिता रामानंद जैन उम्र 35 वर्ष तथा अमित कुमार यादव पिता कृष्णाअवतार यादव को गिरफ्तार कर गैर जमानतीय प्रकरण कायम किया गया है। ज्ञात हो कि आरोपी गणेश कुमार जैन सीआरपीएफ की 65वीं बटालियन का सिपाही है, जिसने अपनी पदस्थापना रायपुर के सीआरपीएफ महानिरीक्षक कार्यालय में होना बताया है। पूछताछ के दौरान सीआरपीएफ के जवान ने बताया कि उसके द्वारा अपने वर्दी को ढाल बनाकर रास्ते में समस्त जांच चैकी एवं नाके से अवैध शराब से भरे वाहन को पार कराया गया।
उपायुक्त आबकारी श्रीमती नीतू नोतानी ने बताया कि एक अन्य प्रकरण में पचपेड़ी थाना क्षेत्र में श्रीमती सरोजनी बाई सोनी पति नंदकुमार सोनी के घर में रखी 07 पेटी मध्यप्रदेश में विक्रय हेतु लेबल लगी हुई गोवा स्पेशल मदिरा की जब्ती कर गैर जमानतीय प्रकरण कायम किया गया है।

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