ShreeKanchanpathShreeKanchanpathShreeKanchanpath
  • होम
  • छत्तीसगढ़
    • रायपुर
    • दुर्ग-भिलाई
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • व्यापार
  • स्पोर्ट्स
  • मनोरंजन
  • हेल्थ
  • E-Paper
Reading: इस वर्ष का पहला लोक अदालत 10 जुलाई को… जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बताया ऐसे प्रकरणों का होगा निराकरण… 11 सितम्बर व 11 दिसंबर को भी लगेगा लोक आदलत
Share
Notification Show More
Font ResizerAa
ShreeKanchanpathShreeKanchanpath
Font ResizerAa
  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • व्यापार
  • स्पोर्ट्स
  • मनोरंजन
  • हेल्थ
  • E-Paper
Search
  • होम
  • छत्तीसगढ़
    • रायपुर
    • दुर्ग-भिलाई
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • व्यापार
  • स्पोर्ट्स
  • मनोरंजन
  • हेल्थ
  • E-Paper
Follow US
© Copyright ShreeKanchanpath 2022 | All Rights Reserved | Made in India by Anurag Tiwari
Durg-BhilaiFeatured

इस वर्ष का पहला लोक अदालत 10 जुलाई को… जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बताया ऐसे प्रकरणों का होगा निराकरण… 11 सितम्बर व 11 दिसंबर को भी लगेगा लोक आदलत

By @dmin
Published: June 27, 2021
Share
SHARE

दुर्ग। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के द्वारा वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले नेशनल लोक अदालत की तिथि निर्धारित की गई है। इस वर्ष का पहला लोक अदालत 10 जुलाई को आयोजित की जाएगी। इसके अलावा 11 सितम्बर एवं 11 दिसंबर 2021 को भी नेशनल लोक अदालत आयोजित की जाएगी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग राजेश श्रीवास्तव के द्वारा नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन तथा लोक अदालत में अधिक से अधिक राजीनामा योग्य प्रकरणों के निराकरण किये जाने के संबंध में दुर्ग में पदस्थ न्यायिक अधिकारियों विद्युत वित्त बैंक के अधिकारियों की की बैठक ली जा रही है।
राजेश श्रीवास्तव ने बताया कि कोविड-19 के संक्रमण की अवधि में न्यायलयीन प्रकरण के सुनवाई में व्यवधान उत्पन्न हुआ है। प्रकरणों के पक्षकार अपने न्यायालयीन प्रकरणों को राजीनामा के माध्यम से निराकृत करना चाहते हैं। लोक अदालत में राजीनामा योग्य दाण्डिक प्रकरण, मोटर यान अधिनियम, चेक अनादरण के प्रकरण, विद्युत के मामले अत्यधिक संख्या में निराकृत किये जा सकते हैं, जिसके लिए प्रत्येक न्यायिक अधिकारियों को प्रकरण के अधिवक्ताओं एवं पक्षकारों से चर्चा कर राजीनामा के अंतिम स्तर तक प्रकरण को पहूंचाया जाकर निराकृत किया जा सकता है । इसके लिए पक्षकारों की प्री-सिटिंग भी कि जा रही है।
राजेश श्रीवास्तव ने बताया लोक अदालत असल में हमारे देश में विवादों के निपटारे का वैकल्पिक माध्यम है। इसे बोलचाल की भाषा में लोगों की अदालत भी कहते हैं। इसके गठन का आधार 1976 का 42वां संविधान संशोधन है, जिसके तहत अनुच्छेद 39 में आर्थिक न्याय की अवधारणा जोड़ी गई और शासन से अपेक्षा की गई कि वह यह सुनिश्चित करेगा कि देश का कोई भी नागरिक आर्थिक या किसी अन्य अक्षमताओं के कारण न्याय पाने से वंचित न रह जाए। लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य है विवादों का आपसी सहमति से समझौता कराना। नेशनल लोक अदालत फिजिकल एवं वर्चुअल दोनो मोड से कि जाएगी।
उन्होंने बताया कि 10 जुलाई 2021 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में प्रकरण सुनवाई हेतु रखे जा सकते हैं। नेशनल लोक अदालत में वित्तीय संस्थान (बैंकिग), विद्युत विभाग, नगर निगम , प्री-लिटिगेशन प्रकरण नेशनल लोक अदालत के तिथि के 10 दिवस पूर्व कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। न्यायालयीन प्रकरण के पक्षकार अपने प्रकरण को लोक अदालत में रखे जाने के संबंध में अपने अधिवक्ता अथवा संबंधित न्यायालय से संपर्क कर सकते हैं।

Christmas Celebration : आधी रात को हुआ प्रभु यीशु का जन्म, केक काटकर मनाई खुशियां… गिरिजाघरों में हुई विशेष प्रार्थना
हरी-भरी वादियों के बीच प्राकृतिक खूबसूरती को समेटा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान
पानी के धमाके से उड़ गई सड़क, बीच सड़क पर हुआ ऐसा गड्ढा कि देखने वाले भी हैरान… जानिए क्या है यह मामला
छत्तीसगढ़ की खेल प्रतिभाओं को तराशने किया जा रहे हैं लगातार प्रयास: सीएम भूपेश बघेल
10 साल पहले दहला था पटना, पीएम मोदी की सभा में धमाके का फरार आरोपी दरभंगा से गिरफ्तार
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Copy Link
Share
Previous Article चीन के साथ सीमा विवाद पर रक्षा मंत्री की दो टूक, कहा- भारत अब कमजोर देश नहीं रहा आज से लद्दाख के तीन दिवसीय दौरे पर रक्षा मंत्री, जम्मू धमाके पर सेना प्रमुखों से की बातचीत
Next Article बड़ा सवाल: वैक्सीन की दोनों डोज लगने के बाद क्या कोरोना टेस्ट जरूरी, जानें सीडीसी का जवाब छत्तीसगढ़ में रिकार्ड वैक्सीनेशन…. एक दिन में दर्ज किया गया अब तक का सर्वाधिक टीकाकरण… लगे 3.50 लाख से अधिक डोज
× Popup Image

[youtube-feed feed=1]


Advertisement

Advertisement


Logo

छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

क्विक लिंक्स

  • होम
  • E-Paper
  • Crime
  • Durg-Bhilai
  • Education

Follow Us

हमारे बारे में

एडिटर : राजेश अग्रवाल
पता : शॉप नं.-12, आकाशगंगा, सुपेला, भिलाई, दुर्ग, छत्तीसगढ़ – 490023
मोबाइल : 9303289950
ई-मेल : shreekanchanpath2010@gmail.com

© Copyright ShreeKanchanpath 2022 | All Rights Reserved | Made in India by Anurag Tiwari
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?