भिलाई। दुर्ग जिले के सुपेला थाना क्षेत्र में पुलिस ने सूदखोर महिला को गिरफ्तार किया है। सूदखोर महिला दस्तावेज व अन्य सामग्री गिरवी रख ब्याज पर रुपए देती थी। 20 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक ब्याज वसूलने व मूलधन लेने के बाद भी लोगों के दस्तावेज नहीं लौटाती थी। इस मामले में पीडित की शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई की और आरोपिया को गिरफ्तार कर लिया। कर्जा अधिनियम एवं बीएनएस की धाराओं के तहत वैधानिक कार्रवाई कर सूदखोर महिला को रिमांड पर भेजा गया।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार इस मामले में रशीदा बानों निवासी फरीद नगर, सुपेला द्वारा थाना सुपेला में रिपोर्ट दर्ज कराई। प्रार्थिया ने बताया कि आरोपिया मुस्कान उर्फ तब्बसुम शेख निवासी सुपेला द्वारा लोगों को ब्याज में रकम उधार दी जाती थी तथा उनसे 20 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक अत्यधिक ब्याज वसूला जाता था। शिकायत में बताया गया कि मूल रकम वापस मिलने के बाद भी आरोपी द्वारा उधार देने के एवज में रखे गए दस्तावेज एवं कागजात वापस नहीं किए जा रहे थे। दस्तावेज मांगने पर आरोपी द्वारा गाली-गलौच कर झूठे प्रकरण में फंसाने एवं जान से मारने की धमकी दी जाती थी। आरोपी द्वारा प्रार्थिया के परिचित ललिता हियाल, स्वाधिका रावत एवं अन्य लोगों को भी इसी प्रकार डरा-धमकाकर प्रताड़ित किया जा रहा था।
प्रार्थिया की रिपोर्ट पर सुपेला पुलिस ने धारा 296, 308(2) बीएनएस एवं कर्जा अधिनियम की धारा 04 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपी मुस्कान उर्फ तब्बसुम शेख को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से आरोपी को रिमांड पर भेजा गया है। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी सुपेला निरीक्षक विजय यादव, उप निरीक्षक धनेश्वर साहू, आरक्षक सूर्यप्रताप सिंह, प्रदीप सिंह एवं मिथलेश साहू की सराहनीय भूमिका रही। दुर्ग पुलिस ने आम लोगों से अपील करते हुए कहा है कि सूदखोरी एवं गैरकानूनी वित्तीय लेन-देन से बचें तथा इस प्रकार की गतिविधियों की सूचना तत्काल पुलिस को दें। कानून व्यवस्था भंग करने वालों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।




