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ट्रैफिक सिग्नल के अनियमितता के मामले में कार्यपालन अभियंता टीके रणदिवे सस्पेंड…. कलेक्टर के निर्देश पर निगमायुक्त प्रकाश सर्वे ने की कार्रवाई… जाने क्या है पूरा मामला

By @dmin
Published: September 16, 2021
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भिलाई ने स्वच्छ सर्वेक्षण में लगाई लंबी छलांग… पूरे देश में मिला 21 वां स्थान, निगम एवं भिलाईवासियों की मेहनत रंग लाई
भिलाई ने स्वच्छ सर्वेक्षण में लगाई लंबी छलांग… पूरे देश में मिला 21 वां स्थान, निगम एवं भिलाईवासियों की मेहनत रंग लाई
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भिलाई। नगर पालिक निगम भिलाई के वैशाली नगर जोन में पदस्थ कार्यपालन अभियंता टीके रणदिवे को कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे के निर्देश पर निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने ट्रैफिक सिग्नल के अनियमितता के मामले में निलंबित कर दिया है। 8 सितंबर को रणदिवे को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और अनियमितता के मामले में 3 दिनों के भीतर जवाब प्रस्तुत करने कहा था। परंतु कार्यपालन अभियंता ने नोटिस का कोई भी जवाब नहीं दिया। जिस पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम (1)(2)(3) के अंतर्गत कार्यपालन अभियंता टीके रणदिवे को तत्काल प्रभाव से निगम आयुक्त सर्वे ने निलंबित कर दिया है। निलंबन की अवधि में रणदिवे का मुख्यालय जोन क्रमांक 5, सेक्टर 6 होगा तथा इस अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

दरअसल यह पूरा मामला ट्रैफिक सिग्नल के अनियमितताओं से जुड़ा हुआ है। नेहरू नगर एवं खुर्सीपार चौक में ट्रैफिक सिग्नल के स्थापना, संचालन, संधारण के लिए निगम ने रुचि की अभिव्यक्ति के तहत एएस एडवरटाइजर्स के साथ अनुबंध कर कार्यादेश जारी किया था। इसके प्रक्रियाओं में बड़ी गड़बड़ी की बात सामने आई थी और मामला कलेक्टर और निगम आयुक्त तक पहुंचा। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच की गई। जब जांच हुई तो कई सारी गड़बडिय़ां उजागर हुई है।

प्रारंभिक परीक्षण एवं जांच रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि ट्रैफिक सिग्नल के संचालन, संधारण एवं स्थापना के लिए रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित किए जाने तथा नियम शर्तों का सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन लिया गया परंतु जब दरें प्राप्त हुई तब अनुबंध एवं कार्य आदेश जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनुमति नहीं ली गई। जबकि महापौर परिषद ने यूनीपोल के लिए 18 नवंबर 2020 को राजस्व विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर दर का निर्धारण किया था परंतु फिर भी ट्रैफिक सिग्नल के मामले में वर्ष 2016 के प्राप्त दरो को निविदा समिति में रखा गया और 2020 एवं 2016 के दरों का तुलनात्मक औचित्य का भी ध्यान नहीं रखा गया। पूर्व स्वीकृत दर का लगभग 4 गुना कम दर पर अनुशंसा दे दी गई।

रुचि की अभिव्यक्ति के नियम, शर्तों के विपरीत जाकर एजेंसी से अनुबंध किया गया तथा एजेंसी को सक्षम स्वीकृति के बिना ही लगभग 4 गुना अधिक साइज पर कार्य आदेश दे दिया गया। इसके साथ ही ट्रैफिक विभाग के द्वारा अनुशंसित स्ट्रक्चर की स्वीकृति, अनुमति, अनुमोदन, सक्षम प्राधिकारी/विभाग से प्राप्त नहीं किया गया। ट्रैफिक सिग्नल से संबंधित इस पूरे मामले में रुचि की अभिव्यक्ति की प्रक्रिया, निविदा समिति, अनुबंध तथा कार्य आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नियम एवं शर्तों के विपरीत पाया गया। साथ ही भिलाई निगम को लगभग 4 गुना कम राजस्व की प्राप्ति और एजेंसी को 4 गुना अधिक विज्ञापन यूनीपोल साइज की अनुमति से निगम को गंभीर आर्थिक क्षति हुई। इन सभी कारणों को देखते हुए कार्यपालन अभियंता टीके रणदिवे को निलंबित कर दिया गया है।

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