नई दिल्ली (एजेंसी)। चुनाव आयोग ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की तारीखों का एलान कर दिया है। पहले चरण का मतदान 28 अक्तूबर को किया जाएगा तो दूसरे चरण के लिए तीन और तीसरे चरण के लिए सात नवंबर को मतदान किए जाएंगे। वहीं दस नवंबर को चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। इस बार चुनाव का समय बढ़ा दिया गया है, इस बार चुनाव के लिए मतदान सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक होगा। बिहार में तीन चरणों में चुनाव होगा। पहला चरण में 16 जिलों के 71 सीटों पर चुनाव होगा तो वहीं दूसरे चरण में 17 जिलों के 94 सीटों पर वोटिंग और तीसरे चरण में 15 जिलों के 78 सीटों पर मतदान किया जाएगा।
चुनाव आयोग ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि दस नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। इसी के साथ राज्य में आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) लागू हो गई है। एमसीसी दिशानिर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए आयोग पहले ही विस्तृत व्यवस्था कर चुका है। चुनाव आयोग ने कहा है कि पहले चरण में 16 जिलों में मतदान होंगे। 31, 000 मतदान केंद्रों पर मतदान डाले जाएंगे। इसमें 71 सीटों पर मतदान होंगे। दूसरे चरण में 17 जिलों में मतदान होंगे। इसमें 94 सीटों पर मतदान होंगे। तीसरे चरण में 15 जिलों में मतदान होंगे। इसमें 78 सीटों पर मतदान होंगे।
243 सदस्यीय विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर को समाप्त होगा
बता दें कि बिहार की 243 सदस्यीय विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर को समाप्त होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कोरोना संकट की वजह से दुनिया के 70 देशों में चुनावों को टाल दिया गया। इस संकट के बीच देश में सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है। राज्य में कुल वोटर सात करोड़ 18 लाख हैं जिसमें महिला वोटर तीन करोड़ 39 लाख हैं। एक बूथ पर एक हजार मतदाता ही वोट डाल सकेंगे। मतदान के समय को एक घंटे के लिए बढ़ाया गया है।, सात लाख सेनिटाइजर, छह लाख पीपीई किट और 46 लाख मास्क का इंतजाम किया गया है। छह लाख फेस शील्ड का इंतजाम किया गया है। राज्य में आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) इस घोषणा के साथ लागू हो गई है। एमसीसी दिशानिर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए आयोग पहले ही विस्तृत व्यवस्था कर चुका है। कोरोना संक्रमित मरीज मतदान के अंतिम घंटों में ही अपना वोट डाल सकेंगे। वे ऐसा स्वास्थ्य अधिकारियों की देखरेख में करेंगे।
चुनाव आयोग के दिशा निर्देश
~ सोशल मीडिया का दुरुपयोग करने पर कार्रवाई की जाएगी।
~ उम्मीदवारों पर चल रहे मुकदमों की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी।
~ उम्मीदवारों के बारे में वेबसाइट पर जानकारी देनी होगी।
~ नामांकन के लिए केवल दो लोग जा सकेंगे।
~ सभी मतदान केंद्र ग्राउंड फ्लोर पर रहेंगे।
~ चुनाव प्रचार वर्चुअल होगा।
~ आपराधिक प्रकरणों के बारे में अखबार में विज्ञापन देना होगा।
~ नामांकन ऑनलाइन भी किया जाएगा।
~ पांच से ज्यादा लोग घर जाकर प्रचार नहीं कर सकते।
~ चुनाव प्रचार में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आवश्यक होगा।
~ नामांकन में दो से ज्यादा वाहनों का उपयोग नहीं किया जा सकेगा।




