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Breaking News : सुपेला अंडरब्रिज निर्माण पर लगा ग्रहण, आकाशगंगा की ओर काम पर हाईकोर्ट का स्टे… जानिए क्या है वजह

By Mohan Rao
Published: August 28, 2023
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सुपेला में अंडरब्रिज निर्माण
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भिलाई। सुपेला को टाउनशिप से जोड़ने वाले बहुप्रतिक्षित अंडरब्रिज पर ग्रहण लग गया है। आकाश गंगा की ओर अंडरब्रिज निर्माण पर हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है। यह स्टे अंडरब्रिज के रास्ते में आ रहे एक दुकान संचालक की याचिका पर सुनवाई करते हुए लगाई गई है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में अगली सुनवाई तक दुकान के खिलाफ किसी भी प्रकार की तोडफोड़ आदि पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है।

बता दें अगस्त 2022 को सुपेला अंडरब्रिज का काम शुरू किया था। इसे वर्ष 2023 में पूरा भी करना है। अंडरब्रिज का निर्माण कार्य काफी तेज गति से शुरू किया गया। बीएसपी क्षेत्र का काम लगभग पूरा होने की कगार पर है। रेलवे ने सभी बॉक्स की पुशिंग भी कर रखी है और आकाशगंगा की ओर खुदाई व निर्माण कार्य किया जाना है जो कि रुका हुआ है। दरअसल अंडरब्रिज के लिए की जाने वाली खुदाई के रास्ते में आकाशगंगा की एक रेडिमेड शॉप के-लॉन्ज आ रहा है। दुकान के संचालक को मुआवजे के लिए निर्माण एजेंसी ने मना भी लिया। बताया जा रहा है निगम द्वारा दुकान के एवज में दिया जाने वाला मुआवजा दुकान संचालक को रास नहीं आया और उन्होंने हाईकोर्ट की शरण ली। हाईकोर्ट ने फिलहाल उन्हें राहत देते हुए अगली सुनवाई तक उनकी दुकान को तोड़ने पर रोक लगा दी है।

19 लाख मुआवजा दे रही है निगम
इस संबंध में दुकान के मालिक से चर्चा की गई। उनका कहना है कि अंडरब्रिज के निर्माण शुरू होने के बाद से ही दुकान तोड़े जाने की बातें कही जा रही थी। लगभग एक साल का समय होने के बाद भी आज तक दुकान को तोड़ने के संदर्भ में कोई नोटिस किसी भी विभाग से नहीं मिला। शॉप के मालिक का कहना है कि हम समय समय पर निगम के चक्कर लगाते रहे लेकिन कोई भी जानकारी नहीं दी गई।

उन्होंने बताया कि 10 दिन पहले निगम कार्यालय जाने पर दुकान का सारा सामान खाली करने कहा गया और 19 लाख रुपए मुआवजा लेने कह दिया गया। दुकान संचालक का कहना है कि बिना किसी निरीक्षण के मुआवजा तय कर दिया गया जो कि गलत है। उन्होंने मांग की है कि उन्हें दुकान का मुआवजा वर्तमान मार्केट दर दिया जाए। इसके लिए हाईकोर्ट में याचिका लगाई जिसमें न्यायाधीश ने अपली सुनवाई तक दुकान को तोड़ने पर स्टे लगा दिया है।

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