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कोरोना काल में चुनाव को लेकर आयोग ने जारी किए दिशा निर्देश….. एक बूथ पर अधिकतम 1000 मतदाता…. मास्क होगा अनिवार्य

By @dmin
Published: August 21, 2020
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Chhattisgarh: record 427 new cases reported in last 24 hours
Chhattisgarh: record 427 new cases reported in last 24 hours
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नई दिल्ली (एजेंसी)। चुनाव आयोग ने कोविड-19 के मद्देनजर आम चुनाव और उप-चुनाव के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत उम्मीदवार ऑनलाइन नामांकन दाखिल कर सकते हैं। चुनाव संबंधी गतिविधियों के लिए लोगों को मास्क पहनने होंगे। दिशा-निर्देशों के अनुसार दिव्यांगों, 80 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, अधिसूचित आवश्यक सेवाओं में तैनात व्यक्तियों और कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों के लिए पोस्टल बैलट सुविधा (डाक से मतदान) का विकल्प उपलब्ध होगा। 

Contents
  • ऑनलाइन उपलब्ध होंगे नामांकन फॉर्म
  • ईवीएम/वीवीपैट के लिए रैंडामाइजेशन बड़े हॉल में
  • सभी व्यक्तियों के लिए पूरी चुनावी प्रक्रिया के दौरान सामान्य दिशा-निर्देश

बता दें कि इसी मंगलवार को कोविड-19 महामारी की अवधि के दौरान चुनाव और उपचुनाव को लेकर व्यापक दिशा-निर्देश जारी करने के लिए चुनाव आयोग की बैठक हुई थी। इस बैठक में आयोग ने राजनीतिक दलों की ओर से दिए गए विचारों और सुझावों पर विचार किया था। इसके बाद आयोग ने तीन दिनों के भीतर व्यापक दिशा-निर्देश तैयार करने का निर्देश दिया। बता दें कि बिहार विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर को समाप्त होगा और अक्तूबर-नवंबर में किसी समय चुनाव कराए जाने की संभावना है। ऐसे में इन दिशा-निर्देशों का पालन बिहार चुनाव में होने की पूरी संभावना है।

ऑनलाइन उपलब्ध होंगे नामांकन फॉर्म

नामांकन फॉर्म ऑनलाइन भी उपलब्ध होगा। इच्छुक प्रत्याशी यह फॉर्म ऑनलाइन भर सकेंगे और इसकी प्रति रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष फॉर्म -1 के अनुसार (नियम 1961 के आचार संहिता के नियम -3) जमा करवा सकेगा। नामांकन के लिए इच्छुक व्यक्तियों के लिए शपथपत्र भी ऑनलाइन भरने की सुविधा होगी। नोटरी करवाने के बाद इसे नामांकन पत्र के साथ रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष जमा कराया जा सकेगा। प्रत्याशी ऑनलाइन माध्यम से सुरक्षा राशि जमा करवा सकेंगे। हालांकि, उम्मीदवार के पास नकद राशि जमा कराने का भी विकल्प रहेगा।  उम्मीदवार के पास नामांकन के प्रयोजन के लिए उसके निर्वाचक प्रमाणपत्र लेने का विकल्प हो सकता है।

ईवीएम/वीवीपैट के लिए रैंडामाइजेशन बड़े हॉल में

ईवीएम या वीपीपैट मशीनों की पहली और दूसरी तैयारी व रैंडमाइजेशन बड़े हॉलों में किया जाना सुनिश्चित हो। इस प्रक्रिया के दौरान सैनिटाइजर की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। ईवीएम या वीपीपैट मशीन के संपर्क में आ रहे सभी व्यक्तियों के लिए दस्तानों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

सभी व्यक्तियों के लिए पूरी चुनावी प्रक्रिया के दौरान सामान्य दिशा-निर्देश

  • चुनाव संबंधी सभी गतिविधियों के दौरान हर व्यक्ति के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
  • चुनावी कार्य के लिए इस्तेमाल हो रहे हॉल/कक्ष के प्रवेश द्वार पर सभी लोगों की थर्मल स्कैनिंग होनी चाहिए और सैनिटाइजर, साबुन व पानी उपलब्ध होना चाहिए।
  • केंद्रीय गृह मंत्रालय और राज्य सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए। 
  • जहां तक संभव हो चुनावी गतिविधियों के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए बड़े हॉल या कक्ष का चयन किया जाए।  
  • दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए मतदान कर्मियों और सुरक्षा कर्मियों के आवागमन के लिए पर्याप्त संख्या में वाहन जुटाए जाएंगे।
  • पूरी चुनावी प्रक्रिया के दौरान राज्य, जिला और विधानसभा क्षेत्र में कोविड-19 से संबंधित व्यवस्थाओं और निवारक मानकों के लिए नोडल स्वास्थ्य अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी।
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