ShreeKanchanpathShreeKanchanpathShreeKanchanpath
  • होम
  • छत्तीसगढ़
    • रायपुर
    • दुर्ग-भिलाई
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • व्यापार
  • स्पोर्ट्स
  • मनोरंजन
  • हेल्थ
  • E-Paper
Reading: दुर्ग अनलॉक ब्रेकिंग: दुर्ग जिले में दुकानों की टाइमिंग बदली, अब 8 बजे तक खोल सकेंगे दुकान, सुपर मार्केट, क्लब और बाजार, कलेक्टर डॉ. भुरे ने जारी किया आदेश
Share
Notification Show More
Font ResizerAa
ShreeKanchanpathShreeKanchanpath
Font ResizerAa
  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • व्यापार
  • स्पोर्ट्स
  • मनोरंजन
  • हेल्थ
  • E-Paper
Search
  • होम
  • छत्तीसगढ़
    • रायपुर
    • दुर्ग-भिलाई
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • व्यापार
  • स्पोर्ट्स
  • मनोरंजन
  • हेल्थ
  • E-Paper
Follow US
© Copyright ShreeKanchanpath 2022 | All Rights Reserved | Made in India by Anurag Tiwari
Durg-BhilaiFeatured

दुर्ग अनलॉक ब्रेकिंग: दुर्ग जिले में दुकानों की टाइमिंग बदली, अब 8 बजे तक खोल सकेंगे दुकान, सुपर मार्केट, क्लब और बाजार, कलेक्टर डॉ. भुरे ने जारी किया आदेश

By @dmin
Published: June 11, 2021
Share
प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन किया तो दर्ज करें एफआईआर
प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन किया तो दर्ज करें एफआईआर
SHARE

भिलाई । दुर्ग कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने दुकानों की टाइमिंग को लेकर आदेश जारी कियाहै। आज जारी आदेश में कलेक्टर डॉ. भुरे ने कहा कि, जो दुकानें शाम 6 बजे तक खुल रही थी। वो अब रात 8 बजे तक खुलेंगी। जिला प्रशासन के नए आदेश के मुताबिक अनलॉक में सभी प्रकार की स्थायी और अस्थायी दुकानें, शॉपिंग मॉल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सभी ठेला-गुमटी, सुपर मार्केट, सुपर बाजार, फल, सब्जी मंडी, बाजार, अनाज मंडी, शो-रुम, क्लब, शराब दुकानें, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, पार्क और जिम रात 8 बजे तक खोल सकेंगे। आपातकालीन आवागमन को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा जिले के अंतर्गत सभी कार्यालय 14 जून 2021 से सभी श्रेणी के अधिकारी व कर्मचारी की शत प्रतिशत उपस्थिति होगी। प्रत्येक रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रखा जाएगा। इस दौरान केवल अस्पताल, क्लिनिक, मेडिकल दुकान, पेट्रोल पंप और इस आदेश द्वारा निर्धारित समयावधि में शासकीय उचित मूल्य दुकानें, एल.पी.जी, पैट शॉप, न्यूजपेपर, दुग्ध, फल, सब्जी और अनुमति प्राप्त अन्य वस्तुओं, सेवाओं की होम डिलीवरी के संचालन की ही अनुमति होगी।

जिला प्रशासन ने इन्हें दी छूट

  • आदेश के मुताबिक सभी दुकानें, शॉपिंग मॉल, कमर्शियल कंपलेक्स खुलेंगे।
  • सभी तरह के ठेले गुमटी, यानी कि पान के ठेले, गुपचुप, चाट, पकौड़ी चौपाटी, पाव भाजी के ठेले खुलेंगे।
  • सुपर मार्केट, सुपर बाजार, डिपार्टमेंटल स्टोर, फल और सब्जी की मंडी, अनाज के सभी तरह की दुकानें और बाजार खुलेंगे।
  • शहर में सभी तरह के शोरूम, क्लब, शराब की दुकानें, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, बच्चों के पार्क और जिम खुलेंगे।
  • रात 10 बजे तक होटल या रेस्टोरेंट से अब ऑनलाइन पार्सल के अलावा, काउंटर से पार्सल भी लिया जा सकेगा।
  • क्लब-रेस्टोरेंट्स, होटलों और रेस्टोरेंट्स से ऑनलाइन, टेलीफोनिक ऑडर पर होम डिलीवरी और टेक-अवे की अनुमति होगी, लेकिन इन-हाउस डाइनिंग पूर्ववत प्रतिबंधित रहेगी।
  • क्लब-रेस्टोरेंट्स, होटलों और रेस्टोरेंट्स से डिलीवरी का समय पूर्ववत रात 9 बजे तक और आम जनता, ग्राहक के निवास तक होम डिलीवरी का अधिकतम समय रात 10 बजे तक ही रहेगा।
  • किसी होटल में इन-हाउस अतिथियों के लिए होटल किचन/ स्वयं के रेस्टोरेंट्स के उपयोग की अनुमति रहेगी।
  • पेट्रोल पंप, गैस एजेन्सी और मेडिकल दुकानें पूर्ण समयावधि तक खुल सकेंगे, लेकिन गैस एजेंसियां टेलीफोनिक या ऑनलाइन ऑर्डर के माध्यम से ग्राहकों को गैस सिलेन्डरों की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे।
  • किसी दुकान को फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुए भीड़-भाड़ एकत्रित कर या राज्य शासन/इस कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन करने पर नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित करने और 30 दिवस के लिए दुकान सील करने की कार्रवाई की जाएगी।
  • प्रतिदिन रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन लॉकडाउन लागू रहेगा।
  • इस दौरान होटल, रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी और थोक माल, वेयरहाउस, कार्गो, फल, सब्जी की लोडिंग अनलोडिंग की अनुमति निर्धारित समयावधि में रहेगी।

इन पर रहेगी पाबंदी

  • अनलॉक के दौरान सभी स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल/ थियेटर, वाटर पार्क, थीम पार्क और सामूहिक भीड़ भाड़ वाली जगह बंद रहेगी।
  • स्कूल और कॉलेज विद्यार्थियों के लिए बंद रहेंगे। छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को आवास की अनुमति होगी। शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर कोचिंग क्लासेंस और अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेंगी।
  • सभी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना, प्रदर्शन, सामाजिक, राजनैतिक और धार्मिक आयोजन इत्यादि पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगी।
  • रिसॉर्ट और सभी धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक, पर्यटन स्थल मुक्तांगन, जंगल सफारी इत्यादि और अन्य सार्वजनिक स्थल समूह आयोजन आम जनता के लिए पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे।
  • चौपाटी जैसे स्थल भी पूरी तरह से बंद रहेगे।
  • वैवाहिक कार्यक्रम निवास-गृह और होटल में कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन की शर्त पर आयोजित करने की अनुमति होगी। आयोजन में अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकते हैं।
  • अंत्येष्टि, दशगात्र, इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की कुल अधिकतम संख्या 20 रहेगी।

देखें पूरा आदेश….

डीजीपी ने किया प्रधान आरक्षक अश्वनी सिंह का सम्मान… राष्ट्रपति से सराहनीय सेवा पदक प्राप्त करने पर दी शाबासी
PWD मंत्री ताम्रध्वज साहू ने की विभागीय कार्यों की समीक्षा…. बरसात से पहले सड़कों की मरम्मत व ई-श्रेणी में पंजीयन और अनुबंधित इंजीनियरों की जानकारी हर महीने भेजने के निर्देश
CG Big Accident : ट्रेक्टर की चपेट में आने से भाजपा नेता के रिश्तेदारों की मौत, ट्रेक्टर चालक गिरफ्तार
भारत में कोरोना: 26 दिन बाद एक हजार से कम मरीजों की मौत…. पिछले 24 घंटे में सामने आए 70 हजार नए मामले
एंटी नक्सल ऑपरेशन से गदगद हैं सीएम साय, जवानों का हौसला बढ़ाने मिठाई के साथ मंत्रियों को भेजा
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Copy Link
Share
Previous Article Former Union Minister Pt. Vidyacharan Shukla's death anniversary पूर्व केंद्रीय मंत्री पं. विद्याचरन शुक्ल की पुण्यतिथि: जिला कांग्रेस कमेटी भिलाई द्वारा दी गई श्रद्धांजलि
Next Article Special initiative of the Oath Foundation शपथ फाउंडेशन की विशेष पहल: कोरोना महामारी में मृत भिलाई के दिवंगतों को दी गई श्रद्धांजलि… याद में किया गया पौधरोपण
× Popup Image

[youtube-feed feed=1]


Advertisement

Advertisement


Logo

छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

क्विक लिंक्स

  • होम
  • E-Paper
  • Crime
  • Durg-Bhilai
  • Education

Follow Us

हमारे बारे में

एडिटर : राजेश अग्रवाल
पता : शॉप नं.-12, आकाशगंगा, सुपेला, भिलाई, दुर्ग, छत्तीसगढ़ – 490023
मोबाइल : 9303289950
ई-मेल : shreekanchanpath2010@gmail.com

© Copyright ShreeKanchanpath 2022 | All Rights Reserved | Made in India by Anurag Tiwari
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?