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#DURG शहर में अवैध पोस्टर-कटआउट लगाने वालों की खैर नहीं…. अब जुर्माना नहीं, सीधे होगी FIR

By Mohan Rao Published September 8, 2026
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दुर्ग। दुर्ग शहर में सड़कों के डिवाइडर व छतों पर लगे कटआउट होर्डिंग को लेकर नगर निगम प्रशासन सख्त हो गया है। शहर के लोगों की सुरक्षा को देखते हुए महापौर अलका बाघमार ने महापौर परिषद् की बैठक में सख्त निर्देश दिया है। बैठक में महापौर ने कहा कि निगम क्षेत्र में मुख्य मार्गो के डिवाइडरों सहित निजी छतों अथवा सार्वजनिक स्थानों पर बिना अनुमति विज्ञापन कटआउट, होर्डिंग्स या अन्य प्रचार सामग्री लगाने वालों के खिलाफ नोटिस नही सीधा एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अनधिकृत विज्ञापनों को हटाने तथा नियमों के विपरीत लगाए गए छत होर्डिंग्स की अनुमति निरस्त करने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।

महापौर परिषद् की बैठक में कुल 12 बिंदुओं पर संबंधित विभागों द्वारा जानकारी प्रस्तुत की गई, जिस पर एमआईसी सदस्यों ने विस्तार से विचार-विमर्श किया। इस दौरान बिना अनुमति विज्ञापन कटआउट, होर्डिंग्स या अन्य प्रचार सामग्री का मुद्दा छाया रहा। महापौर बाघमार ने कहा कि आंधी-बारिश के दौरान क्षतिग्रस्त होर्डिंग्स के फटकर सड़क पर गिरने से दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। साथ ही इनके स्ट्रक्चर के गिरने की संभावना के साथ शहर की सुंदरता भी प्रभावित होती है। महापौर अलका बाघमार ने स्पष्ट कहा कि नागरिको की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एवं यातायात व्यवस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

एमआईसी की बैठक के अन्य निर्णय

  1. देवभोग दूध विक्रय स्थल का किराया 300 रुपये प्रतिमाह निर्धारित बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित को देवभोग दूध एवं दुग्ध उत्पादों के विक्रय हेतु आबंटित स्थल के लिए अधिकतम 300 रुपये प्रतिमाह किराया निर्धारित करने के प्रस्ताव को पारित किया गया। पूर्व में स्वीकृत 300 रुपये प्रति गुमटी मासिक दर के अनुसार किराया निर्धारित करने की मांग को भी स्वीकृति दी गई।
  2. राजेन्द्र पार्क के समीप फूड जोन के अंतर्गत स्थापित एवं आबंटित 11 गुमटियों के संबंध में अनुबंध शर्तों के अनुसार 11 माह पश्चात किराये में 10 प्रतिशत वृद्धि किए जाने के प्रस्ताव को पारित किया गया।
  3. नया बस स्टैंड दुर्ग में सुलभ शौचालय के सामने स्थित दुकान क्रमांक-01 एवं 72 को जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार हटाकर अंदर स्थित इरिगेशन विभाग की रिक्त भूमि में पार्किंग स्पेस तैयार किया जाना है। इसके एवज में संबंधित को नया बस स्टैंड स्थित शहीद भगत सिंह कॉम्प्लेक्स के पीछे राम रसोई एवं गुमटी के बाजू रिक्त भूमि पर स्वयं के खर्च से दुकान निर्माण की अनुमति दी गई थी। पूर्व स्वीकृत 06×08 के स्थान पर दुकान का आकार 10×08 किए जाने पर अतिरिक्त 32 वर्गफीट निर्माण के लिए कलेक्टर गाइडलाइन वर्ष 2025-26 के अनुसार 1,48,672 रुपये जमा कराने के प्रस्ताव को पारित किया गया।
  4. दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक ‘शहरी बेघरों के लिए आश्रय स्थल’ के तहत जिला अस्पताल परिसर दुर्ग स्थित आश्रय स्थल के संचालन हेतु 18 मई 2026 को पेपर एवं वेबसाइट में प्रकाशित निविदा संबंधी प्रस्ताव को पारित किया गया।
  5. सड़क, नाली एवं केनाल रोड निर्माण कार्यों को मिली स्वीकृति।सुभाष स्कूल प्राथमिक शाला परिसर की दुकान क्रमांक-04 की लीज समाप्त होने संबंधी विषय पर चर्चा की गई। वहीं वार्ड क्रमांक-27 पोलसाय पारा में मेडिकल स्टोर्स से बड़ा नाला तक सीसी नाली निर्माण कार्य के लिए अधोसंरचना मद अंतर्गत जारी कार्यादेश को पारित किया गया।
  6. साईंस कॉलेज के बाजू स्थित केनाल रोड पर जीई रोड से स्टेशन रोड तक सड़क निर्माण कार्य के लिए 522.65 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होने संबंधी प्रस्ताव को भी पारित किया गया।
  7. आकांक्षीय शौचालय निर्माण का प्रस्ताव अगली एमआईसी में रखने का निर्णय लिया गया।
  8. स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 के CSWAP (Toilets) घटक के अंतर्गत भारत सरकार, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आकांक्षीय शौचालयों (यूरिनल सहित) के 6 सीटर निर्माण की कार्ययोजना को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके तहत शौचालय निर्माण एवं भूमि चिन्हांकन से संबंधित प्रस्ताव को आगामी एमआईसी बैठक में रखने का निर्णय लिया गया।तीनों फिल्टर प्लांट के संचालन के लिए 79.90 लाख की वित्तीय स्वीकृति
  9. वित्तीय वर्ष 2025-26 में जलगृह विभाग के अंतर्गत 42 एमएलडी, 24 एमएलडी एवं 11 एमएलडी फिल्टर प्लांट में प्लेसमेंट श्रमिकों सहित संचालन कार्य हेतु 79,90,863 रुपये की वित्तीय स्वीकृति संबंधी प्रस्ताव को भी पारित किया गया।

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