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Dry Day : दुर्ग जिले में दो दिन के लिए शराब की दुकानें रहेंगी बंद, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

By Mohan Rao
Published: April 18, 2024
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शराब की दुकान
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दुर्ग। दुर्ग जिले की शराब की दुकानें दो दिनों के लिए बंद रहेंगी। दुर्ग कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने इस संबंध में गुरुवार को आदेश जारी किया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 7 मई 2024 को जिले में होने वाले मतदान को देखते हुए 5 मई 2024 की शाम 6 बजे से 7 मई 2024 तक शुष्क दिवस घोषित किया गया है।

इस दौरान जिले में स्थित समस्त देशी व विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानें, रेस्टॉरेन्ट-बार, होटल-बार, क्लब आदि जैसे-एफ.एल.-1 (घघ), एफ.एल.-1 (घघ-कम्पोजिट), सी.एस.-2 (घघ), सी.एस.-2 (घघ-कम्पोजिट), सी.एस.2 (ग-अहाता), सी.एस.2 (ग-कम्पोजिट अहाता), एफ.एल.1 (ख-अहाता), एफ. एल.1 (ख-कम्पोजिट अहाता), एफ. एल 2, 3, 3 (क, ख, ग,), 4. 4(क), 5, 5 (क), 6, 7, 8, 9, 9 (क) एवं सी.एस. 1. सी.एस.1-ख, सी.एस.1-ग, एफ.एल. 10, 10 (क, ख.), भांग / भांगघोटा की फुटकर दुकाने तथा भण्डारण भाण्डागार भिलाई बंद रहेगी। उक्त अवधि में मदिरा का संपूर्ण संव्यवहार प्रतिबंधित रहेगा।

इसके अलावा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी चौधरी ने जिले के सीमावर्ती जिले राजनांदगांव एवं बालोद में लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए 26 अप्रैल 2024 को होने वाले मतदान के अवसर पर 24 अप्रैल 2024 को शाम 6 बजे से 26 अप्रैल 2024 को शाम 6 बजे तक अर्थात् मतदान समाप्ति तक शुष्क अवधि घोषित किया है। इस दौरान जिले में स्थित निर्वाचन क्षेत्र के सीमावर्ती विदेशी मदिरा दुकान अण्डा, देशी मदिरा दुकान अंजोरा, एफएल-3 (ग) मोटल आर्शीवाद इंटरप्राईजेस, ग्राम खपरी, रसमड़ा, तथा एफएल-4(क) प्लेजर क्लब अंजोरा को बंद रखने कहा है। उक्त अवधि में मदिरा का संपूर्ण संव्यवहार प्रतिबंधित रहेगा। उक्त आदेश का कड़ाई से पालन करने कहा गया है।

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