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अवैध प्लाटिंग पर निगम की बड़ी कार्रवाई, दो लोगों पर निगम ने कराया एफआईआर… कोहका में हो रही थी अवैध प्लॉटिंग

By Mohan Rao
Published: February 1, 2023
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अवैध कब्जा करने वाले के खिलाफ एफआईआर
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भिलाई। अवैध प्लाटिंग के मामले में भिलाई निगम ने बड़ा कदम उठाया है। 2 लोगों के विरुद्ध अवैध प्लाटिंग के मामले को लेकर एफआईआर दर्ज हुआ है। यह कार्रवाई कोहका एरिया में अवैध प्लाटिंग को लेकर की गई है। अवैध प्लाटिंग पर लगाम लगाने के लिए निगम आयुक्त रोहित व्यास ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं इसी कड़ी में यह कार्रवाई की गई है। भिलाई निगम के जोन आयुक्त राजेंद्र नायक ने स्मृति नगर चौकी में नारायण व हिलेंद्र कुमार कोहका के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाया है।

बता दें कुरूद के पांच अलग-अलग स्थानों पर अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की गई थी। शुभम कॉलोनी आर्य नगर कोहका के खसरा नंबर 728/1 से 728/35 तक भू स्वामियों के द्वारा अवैध प्लाटिंग किए जाने की शिकायत प्राप्त हुई थी। जिसको लेकर निगम ने पंजीयन को शून्य करने एवं रजिस्ट्री पर रोक लगाने के लिए पंजीयक को पत्र प्रेषित किया था। इस खसरा नंबर पर भूस्वामी के द्वारा नगर पालिक निगम (कॉलोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण) नियम 2013 के अंतर्गत अभिन्यास स्वीकृति भी नहीं ली गई और न ही भूस्वामियों को कॉलोनाइजर लाइसेंस जारी किया गया है।

कोहका की इस भूमि पर जमीन को टुकड़ों में विक्रय कर अवैध प्लाटिंग को अंजाम दिया गया। बिना सक्षम स्वीकृति प्राप्त किए भूमि को भूखंडों में विभाजित करना अवैध कॉलोनी निर्माण की श्रेणी में आता है। जोकि नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 292 ग का उल्लंघन है। छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 292 ग में दंड के कई प्रावधान निहित है। जिसके तहत कॉलोनी निर्माण करने वाला कोई व्यक्ति जो भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 172 के तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का उल्लंघन करते हुए या करके किसी भूमि या उसके भाग को व्यपवर्तित करता है व भूमि के अवैध व्यपवर्तन का अपराध करता है।

कॉलोनी निर्माण करने वाला या कोई अन्य व्यक्ति को जो कॉलोनी वाला कोई व्यक्ति को कॉलोनी स्थापित करने के उद्देश्य से अपनी भूमि को या किसी अन्य व्यक्ति की भूमि या इस संबंध में बनाए गए नियमों में निहित प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए, भूखंडों में विभाजित करता है वह अवैध कॉलोनी निर्माण का अपराध करता है। जो कोई अवैध व्यापर्तन का या अवैध कॉलोनी का निर्माण का अपराध करेगा या उसके किए जाने का दुष्प्रेरण करता है वह कम से कम 3 वर्ष और अधिक से अधिक 7 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 1 लाख के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है।

इन्हीं कारणों से अवैध प्लाटिंग को लेकर भिलाई निगम के जोन आयुक्त राजेंद्र नायक ने स्मृति नगर चौकी में भू स्वामी नारायण आ. कामता प्रसाद एवं हिलेंद्र कुमार आ. कामता प्रसाद निवासी कोहका के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाया है। अवैध प्लाटिंग पर अंकुश लगाने भिलाई निगम के द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी ने बताया कि सूचना मिलते ही निगम प्रशासन की टीम अवैध प्लाटिंग पर रोक लगाने फील्ड पर जाकर कार्यवाही कर रही है। अवैध प्लाटिंग पर लगाम लगाने आगे भी सख्ती से कदम उठाए जाएंगे।

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