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चेम्बर ने वाणिज्य कर मंत्री टीएस सिंहदेव से किया पत्राचार: छत्तीसगढ़ मूल्य संर्वधित कर अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 2016-17 व 2017-18 के कर निर्धारण की तिथि बढ़ाने की रखी मांग

By @dmin
Published: July 9, 2021
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Chamber corresponds with Commerce Tax Minister TS Singhdev
Chamber corresponds with Commerce Tax Minister TS Singhdev
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रायपुर। छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड़ इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, चेम्बर के महामंत्री अजय भसीन, कोषाध्यक्ष उत्तम गोलछा एवं कैट के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम सिंहदेव ने बताया कि चेम्बर के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी ने टीएस सिंहदेव, वाणिज्य कर मंत्री छत्तीसगढ़ शासन को पत्राचार के माध्यम से छत्तीसगढ़ मूल्य संर्वधित कर अधिनियम के अंतर्गत वर्ष वर्ष 2016-17 एवं वर्ष 2017-18 के कर निर्धारण की तिथि को पुन: बढ़ाने हेतु ज्ञापन भेजा है।

चेम्बर के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी ने मंत्री टीएस सिंहदेव को अवगत कराया कि वर्ष 2016-17 एवं वर्ष 2017-18 के वार्षिक विवरण पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि जिसे बढ़ाकर पूर्व में 30 अप्रेल 2021 किया गया था, किन्तु प्रदेश में उस वक्त लॉकडाउन होने के कारण उक्त वार्षिक विवरण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सका था। अत: उक्त तिथि को पुन: बढाय़े जाने का आग्रंह किया गया हैं।

चेम्बर अध्यक्ष पारवानी ने बताया कि चूंकि उस समय हमारा प्रदेश कोरोना महामारी के दूसरे लहर का सामना कर था जिसमें संक्रमण का प्रसार पहली लहर की तुलना में कहीं ज्यादा एवं भयावह था, जिसके चलते राज्य में लगभग 45 से 60 दिनों का लॉकडाउन लगाया गया था, जिससे राज्य में समस्त व्यापारिक गतिविधियां बंद थी साथ ही सी.ए., वकील एवं अन्य सेवा प्रदाताओं के कार्यालय भी इस लॉकडाउन में बंद थे, साथ ही वाणिज्य कर कार्यालय भी बंद था। इसके अलावा कोरोना माहामारी से व्यापारिक संस्थानों, कार्यालयों में कार्यरत विभिन्न व्यक्ति, एकाउंटेंट, सपोर्ट स्टाफ, प्रबंधन स्टाफ, विभिन्न सलाहकार इत्यादि भी इस महामारी का शिकार होकर प्रभावित हो रहे थे, ऐसे विकट परिस्थिति में वर्ष 2016-17 एवं वर्ष 2017-18 का वार्षिक विवरण पत्र दाखिल कर पाना संभव नहीं हो सका। ऐसी स्थिति में वर्ष वार्षिक विवरण पत्र दाखिले की समय सीमा वर्ष 2016-17 के लिए 31 अगस्त 2021 तक तथा वर्ष 2017-18 के लिए 30 नवम्बर 2021 तक बढ़ाया जाना छत्तीसगढ़ के उद्योग व्यापार जगत के हित में होगा।

चेम्बर अध्यक्ष पारवानी ने आगे कहा कि जिन प्रकरणों में एक पक्षीय आदेश पारित कर विभाग द्वारा कर निर्धारण की कार्यवाही की गई थी उक्त आदेश के विरूद्ध व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर धारा 49 (1) के अंर्तगत स्वविवेक के आधार पर कार्यवाही करके कर निर्धारण पूर्ण किया जावे, साथ ही एक पक्षीय आदेश में बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति की राशि के लिए विभाग द्वारा व्यापारी के बैंक एकाउंट सीज न किए जायें। पारवानी ने पूर्व में भी कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, विवरण पत्र प्रस्तुत करने की तिथियां बढ़ायी गई थी जिसके लिए व्यापारी वर्ग मंत्री महोदय का धन्यवाद करते हुए आभार व्यक्त किया है एवं अपेक्षा की है कि पूर्व की भांति इस संकटकाल में भी सहयोग करते हुए उद्योग व्यापार जगत के हित में निर्णय लेंगे।

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