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CG Breaking : नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने दी 20 साल की सजा, तीन साल बाद हुआ फैसला

By Mohan Rao Published January 13, 2023
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कोर्ट का फैसला
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जशपुर। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सजा सुनाई है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म की दो धाराओं के साथ पॉक्सो एक्ट भी लगाया था। मामला चौकी दोकड़ा का है और पुलिस ने आरोपी धीरज लाकड़ा को गिरफ्तार करने के बाद धारा 376(2)(एन), 376(3), 506 भा.द.वि. एवं धारा 5, 6 पंजीबद्ध किया था। इस मामले में तीन साल बाद कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई है।

जशपुर पुलिस के अनुसार आरोपी धीरज लकड़ा ने अप्रैल 2019 से 2020 के बीच क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर कई बार अपने साथ ले गया और उससे दुष्कर्म किया। लगातार दुष्कर्म करने से नाबालिग गर्भवती हो गई। आरोपी ने नाबालिग पीड़िता से शादी करने से इंकार कर दिया था। आरोपी ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी थी। पीड़िता की मामी की रिपोर्ट पर चौकी दोकड़ा में 376(2)(एन), 376(3), 506 भा.द.वि. एवं धारा 5, 6 पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।  

इस मामले में गणेश राम बर्मन, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एफटीसी जशपुर ने आरोपी को सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपी पर धारा 363 का चार्ज लगाया। इस मामले में 7 साल का सश्रम कारावास और 1 हजार जुर्माना, धारा 366 में 10 वर्ष सश्रम कारावास व 1 हजार रुपए जुर्माना, धारा 376(3) में 20 साल सश्रम कारावास तथा धारा 6 पॉक्सो एक्ट में 20 साल सश्रम कारावास की सजा के सथ 1-1 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया।

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