ShreeKanchanpathShreeKanchanpathShreeKanchanpath
  • होम
  • छत्तीसगढ़
    • रायपुर
    • दुर्ग-भिलाई
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • व्यापार
  • स्पोर्ट्स
  • मनोरंजन
  • हेल्थ
  • E-Paper
Reading: केन्द्र सरकार ने ड्रोन उद्योग के लिए जारी की नई नीति: रजिस्ट्रेशन के लिए अब सुरक्षा मंजूरी की जरूरत नहीं… इन बिंदुओं से जाने क्या है केन्द्र की नई नीति
Share
Notification Show More
Font ResizerAa
ShreeKanchanpathShreeKanchanpath
Font ResizerAa
  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • व्यापार
  • स्पोर्ट्स
  • मनोरंजन
  • हेल्थ
  • E-Paper
Search
  • होम
  • छत्तीसगढ़
    • रायपुर
    • दुर्ग-भिलाई
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • व्यापार
  • स्पोर्ट्स
  • मनोरंजन
  • हेल्थ
  • E-Paper
Follow US
© Copyright ShreeKanchanpath 2022 | All Rights Reserved | Made in India by Anurag Tiwari
FeaturedNational

केन्द्र सरकार ने ड्रोन उद्योग के लिए जारी की नई नीति: रजिस्ट्रेशन के लिए अब सुरक्षा मंजूरी की जरूरत नहीं… इन बिंदुओं से जाने क्या है केन्द्र की नई नीति

By @dmin
Published: August 26, 2021
Share
तनाव के बीच एलओसी पर दिखी उडऩे वाली संदिग्ध चीज, बीएसएफ सतर्क
तनाव के बीच एलओसी पर दिखी उडऩे वाली संदिग्ध चीज, बीएसएफ सतर्क
SHARE

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्र सरकार ने गुरुवार को ड्रोन उद्योग के लिए नए नियम जारी कर दिए। नागर उड्डयन मंत्रालय ने पुराने नियमों में सरकारी एजेंसियों और आम लोगों की सलाह के बाद अपनी नई नीति को सामने रखा है। बता दें कि पहले ड्रोन नीति, 2021 का ऐलान 15 अगस्त तक किए जाने का अनुमान था, लेकिन सरकार ने आम लोगों की राय जुटाने के मकसद से इस नीति में कुछ अहम बदलाव किए।

नई ड्रोन नीति के अनुसार यूनीक ऑथोराइजेशन नंबर, यूनीक प्रोटोटाइप आइडेंटिफिकेशन नंबर, सहमति प्रमाण पत्र, रखरखाव का प्रमाण पत्र, ऑपरेटर परमिट, अनुसंधान और विकास संस्थान की मंजूरी, छात्रों के लिए रिमोट पायलट लाइसेंस, रिमोट पायलट प्रशिक्षक की मंजूरी, ड्रोन के पुर्जों के आयात की मंजूरी।

नए ड्रोन नियमों के दायरे में अब 500 किलो तक भारत उठा सकने वाले ड्रोन शामिल किए गए हैं। पहले ये सीमा 300 किग्रा तक सीमित थी। इसके जरिए सरकार का पेलोड उठाने वाले ड्रोन और ड्रोन टैक्सी को बढ़ावा देने का लक्ष्य है।

ड्रोन के लिए फॉर्म/मंजूरियों की संख्या 25 से घटाकर 5 की गईं। किसी ड्रोन का रजिस्ट्रेशन कराने या लाइसेंस हासिल करने के लिए अब सुरक्षा एजेंसियों की मंजूरी की जरूरत नहीं। इसके अलावा मंजूरी के लिए फीस भी सिर्फ नाममात्र ली जाएगी। ड्रोन नियम, 2021 के तहत कोई नियम तोडऩे पर अधिकतम जुर्माना 1 लाख रुपए तक कहा। हालांकि, बाकी क्षेत्र के नियम टूटने पर नए ड्रोन नियमों से अलग जुर्माना भी लग सकता है। 

ड्रोन्स की उड़ान का मार्ग तय करने के लिए ‘डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्मÓ बनाने की तैयारी। इसमें ग्रीन, यलो और रेड जोन्स के बारे में बताया जाएगा। सभी ड्रोन्स का इस पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है।

जहां यलो जोन को पहले एयरपोर्ट से 45 किमी दूरी तक किया गया था, वहीं, अब इसे घटाकर 12 किमी तक की दूरी किया गया। इसके आगे ज्यादा ऊंचाई पर ड्रोन उड़ाने के लिए मंजूरी की जरूरत बरकरार। उधर ग्रीन जोन में ड्रोन उड़ाने के लिए किसी तरह की मंजूरी की जरूरत नहीं। साथ ही एयरपोर्ट के 8 से 12 किमी दायरे में 200 फीट तक ड्रोन उड़ाने के लिए भी अनुमति नहीं लेनी होगी।

छत्तीसगढ़ हर्बल्स के उत्पादों की बढ़ेगी संख्या: उद्योगों को अपना हर्बल उत्पाद विक्रय करने में होगी सुविधा
आईपीएल-2022: दो नई टीमों के लिए 11 बजे शुरू हुई बोली प्रक्रिया, अडाणी और गोयनका समेत 20 कंपनियों ने डाला टेंडर
छत्तीसगढ़ राज्य युवा महोत्सव का भव्य शुभारंभ : मुख्यमंत्री साय ने कहा- युवा ही प्रदेश और देश का भविष्य
समाधान शिविर : समीक्षा बैठक में बोले सीएम साय- अच्छा प्रदर्शन करने वाले जिलों को मिलेगा पुरस्कार
दंतेवाड़ा में होगी रिसर्च पार्क की स्थापना… आईआईटी भिलाई और दंतेवाड़ा प्रशासन के बीच हुआ एमओयू
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Copy Link
Share
Previous Article Daya met Raman for the development of Transport Nagar ट्रांसपोर्ट नगर के विकास के लिए दया ने की रमन से मुलाकात…कहा-सरकार को कराए ध्यानाकर्षण, घोषणा के बावजूद काम शुरू नहीं
Next Article UP government's big decision: Government Medical College of Bulandshahr यूपी सरकार का बड़ा निर्णय: कल्याण सिंह के नाम पर होगा बुलंदशहर का राजकीय मेडिकल कॉलेज व लखनऊ का कैंसर संस्थान
× Popup Image

[youtube-feed feed=1]


Advertisement

Advertisement


Logo

छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

क्विक लिंक्स

  • होम
  • E-Paper
  • Crime
  • Durg-Bhilai
  • Education

Follow Us

हमारे बारे में

एडिटर : राजेश अग्रवाल
पता : शॉप नं.-12, आकाशगंगा, सुपेला, भिलाई, दुर्ग, छत्तीसगढ़ – 490023
मोबाइल : 9303289950
ई-मेल : shreekanchanpath2010@gmail.com

© Copyright ShreeKanchanpath 2022 | All Rights Reserved | Made in India by Anurag Tiwari
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?